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    यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Jul 23, 2024 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

    NEET UG 2024: 'सिस्टम की गड़बड़ी के कोई ठोस सबूत नहीं', सुप्रीम कोर्ट ने कहा- दोबारा नहीं होगी नीट परीक्षा

    Updated: Tue, 23 Jul 2024 05:27 PM (IST)

    Supreme Court Verdict On NEET UG 2024 नीट यूजी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी है। इस मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने कह ...और पढ़ें

    नीट-यूजी मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने पूरी की सुनवाई (फाइल फोटो)
    नीट-यूजी मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने पूरी की सुनवाई (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. नीट यूजी मामले पर सुप्रीम कोर्ट का आया बड़ा फैसला
    2. 'दोबारा नहीं होगी नीट यूजी की परीक्षा'- SC

    ऑनलाइन डेस्क, नई दिल्ली। Supreme Court on NEET-UG 2024: नीट यूजी मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए आईआईटी दिल्ली की रिपोर्ट पर भी संज्ञान लिया। चीफ जस्टिस ने कहा कि हमारे समक्ष प्रस्तुत सामग्री और आंकड़ों के आधार पर प्रश्नपत्र के व्यवस्थित लीक होने का कोई संकेत नहीं है, जिससे परीक्षा की शुचिता में व्यवधान उत्पन्न होने का संकेत मिले।

    इसपर सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जो तथ्य उसके सामने उपलब्ध है,उसके मद्देनजर दोबारा परीक्षा कराना न्यायोचित नहीं होगा। SC ने नीट की दोबारा परीक्षा कराने से इंकार किया। कोर्ट ने कहा कि 

    सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के सीनियर वकील संजय हेगड़े ने अपनी दलील में कहा है कि ये साफ है कि 4 मई को स्टूडेंट्स को पेपर मिल चुका था। उन्होंने पेपर के सही जवाब याद किए और फिर भी फेल हो गए। पेपर लीक के लिए लंबी टाइमलाइन जरूरी है, कम समय में ये हो ही नहीं सकता।

    सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने रखा ये प्रस्ताव 

    भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने एनईईटी यूजी से संबंधित मामलों की सुनवाई के दौरान, प्रश्न पत्र के भौतिकी भाग में विवादास्पद प्रश्न के सही उत्तर के रूप में विकल्प 4 को चिह्नित करने वालों को पूरे अंक देने और विकल्प 2 को सही उत्तर के रूप में चिह्नित करने वालों के कोई अंक नहीं काटने का प्रस्ताव रखा।

    'इस सरकार के दौरान हर परीक्षा में लीक क्यों'

    सुप्रीम कोर्ट ने NEET-UG 2024 परीक्षा रद्द करने से इनकार कर दिया है। इसपर राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने कहा, '...उन्होंने इस बारे में सबूत मांगे कि पेपर किस हद तक लीक हुआ था। वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि यह स्थानीय स्तर पर है...इस सरकार के दौरान हर परीक्षा में लीक क्यों हो रहे हैं? ये किसके फायदे के लिए लीक हो रहे हैं? वे कौन लोग हैं जो बिना योग्यता के नौकरी पा गए हैं? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) को पूरी तरह से नया रूप देने की ज़रूरत है...।'

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    IIT-दिल्ली के रिपोर्ट को सुनवाई के दौरान किया पेश 

    इससे पहले भारत के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला की पीठ ने सोमवार को आईआईटी-दिल्ली के निदेशक को भौतिकी के इस विवादित प्रश्न को लेकर तीन विषय विशेषज्ञों की एक टीम गठित करने तथा मंगलवार दोपहर तक सही जवाब पर रिपोर्ट दाखिल करने को कहा था। वहीं, सुनवाई शुरू होने पर सीजेआई ने रिपोर्ट में लिखी बातों का हवाला दिया और कहा, 'हमें आईआईटी दिल्ली की रिपोर्ट मिली है। आईआईटी निदेशक रंगन बनर्जी ने भौतिकी विभाग की एक समिति गठित की और वे बताते हैं कि तीन विशेषज्ञों की एक टीम ने प्रश्न की जांच की। टीम का कहना है कि चौथा विकल्प सही जवाब है।' 

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