फूड सेफ्टी ऑडिट में फेल हुए मुंबई के रेस्तरां, पांच बड़े होटलों में मिलीं भारी कमियां; लाइसेंस सस्पेंड
महाराष्ट्र के खाद्य और औषधि प्रशासन (एफडीए) ने मुंबई के पांच रेस्तरां के लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं। इनमें महालक्ष्मी ...और पढ़ें

एफडीए ने नियमों के उल्लंघन के कारण मुंबई के पांच रेस्तरां के लाइसेंस निलंबित किए (सांकेतिक तस्वीर)
HighLights
एफडीए ने नियमों के उल्लंघन के कारण मुंबई के पांच रेस्तरां के लाइसेंस निलंबित किए
साफ सफाई और खाद्य सुरक्षा से जुड़े नियमों के उल्लंघन के कारण की गई जांच
मिडडे, मुबई। महाराष्ट्र के खाद्य और औषधि प्रशासन (एफडीए) ने मुंबई के पांच रेस्तरां के लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं। इनमें महालक्ष्मी रेसकोर्स स्थित रॉयल वेस्टर्न इंडिया टर्फ क्लब का गैलाप्स रेस्तरां भी शामिल है।
एफडीए ने बताया कि वर्सोवा-यारी रोड पर गुफरान सीख कार्नर, बांद्रा (वेस्ट) में ड्रीमर हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड, बांद्रा वेस्ट में मिरारी और मलाड में गुरुकृपा डेयरी प्रोडक्ट्स के लाइसेंस भी निलंबित किए हैं।
साफ सफाई और खाद्य सुरक्षा से जुड़े नियमों के उल्लंघन के कारण यह कार्रवाई की गई है। गैलाप्स रेस्तरां के रेफ्रिजरेटर में रखी बर्फ पर खून और केचप के दाग मिले। कई और कमियां भी मिली।
'गुरुकृपा डेयरी प्रोडक्ट्स' में एफडीए अधिकारियों ने रैकेट का भंडाफोड़ किया। यह रैकेट रिफाइंड सूरजमुखी तेल, वनस्पति (हाइड्रोजनीकृत वसा) और ब्रांडेड घी को मिलाकर नकली घी बनाता था और फिर गुमराह करने वाली लेबलिंग के जरिये इसे "पूजा घी" के नाम से बेचता था।
एफडीए ने 2,464.05 किलोग्राम मिलावटी घी, तेल और वनस्पति के साथ-साथ बायलर, खोया बनाने की मशीन और उपकरण जब्त किए, जिनकी कुल कीमत 15,15,597 रुपये थी।
गुफरान सीख कार्नर को बिना किसी वैध फ़ूड लाइसेंस के संचालित किया जा रहा था। जांच के दौरान कई नियमों की कमी दिखी। बांद्रा के ड्रीमर हास्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड और मिरारी रेस्तरां पर भी नियमों के उल्लंघन के कारण कार्रवाई की गई है।
