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PF खाते में इन तीन बातों का जरूर रखें ध्यान, पैसे निकालने में मिलेगी मदद

Published: Sat, 07 Nov 2026 04:05 PM (IST)

पीएफ खाते से पैसे निकालने के लिए नाम, जन्मतिथि और नौकरी की तारीख जैसी महत्वपूर्ण जानकारी का सही होना अनिवार्य ...और पढ़ें

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HighLights

  1. पीएफ निकासी के लिए नाम, जन्मतिथि, नौकरी की तारीख सही रखें।

  2. ईपीएफओ पोर्टल पर यूएएन से ऑनलाइन विवरण अपडेट करें।

  3. ऑफलाइन सुधार भी संभव, पहले कंपनी से संपर्क करें।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। प्रोविडेंट फंड (पीएफ) आमतौर पर नौकरीपेशा लोगों के लिए बहुत बड़ा सहारा होते हैं। पीएम में जमा पैसे अक्सर परेशानी या मुसीबत के वक्त काम आते हैं। इसलिए पीएम फंड से पैसे निकालने के लिए इसकी सारी जानकारी सही और अपडेटेड होनी चाहिए तभी आपका क्लेम (पैसा निकासी) जल्द और सुरक्षित हो पाएगा।

पीएफ खाते से पैसे निकालने के लिए आपको तीन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। इसमें नाम, जन्मतिथि और ज्वाइनिंग की तारीख या नौकरी छोड़ने की तारीख शामिल है। इनकी जानकारी में से अगर एक भी गलत होगी तो आपको पैसे निकालने में परेशानी होगी या आपका क्लेम अटक जाएगा।

जानकारी अपडेट कर उठाएं सुविधा का लाभ

आइए जानते हैं कैसे इन जानकारी को सही या अपडेट कर आप इस सुविधा का फायदा उठा सकते हैं। इसके लिए ईपीएफओ पोर्टल पर आप आवेदन कर ऑनलाइन सुधार कर सकते हैं। इसके लिए पांच स्टेप्स जरूरी है। आइए जानें इसका स्टेप बाय स्टेप तरीका।

1. सबसे पहले पोर्टल पर यूएएन पासवर्ड से आप लॉगिन कीजिए।

2. इसके बाद 'जॉइंट डिक्लेरेशन' के ऑप्शन पर क्लिक कीजिए।

3. इसके बाद आपकी जो भी जानकारी अपडेट या सुधार करनी है उस पर आप जाएं।

4. उस पोर्टल पर सही और स्पष्ट जानकारी भरें और दस्तावेज को अपलोड करें।

5. इसके बाद आवेदन को जमा करें। इसी पोर्टल पर ही आवेदन का स्टेटस भी देख सकते हैं।


ईपीएफओ पोर्टल पर ऑनलाइन सुधार के वक्त आपको आधार नंबर से जुड़ी कुछ गलतियां भी निर्धारित प्रक्रिया के तहत सुधार करने का विकल्प मिलता है।

यहां पर ये भी बता दें कि आप ये सारी प्रक्रिया ऑफलाइन में सुधार करवा सकते हैं। इसके लिए ईपीएफओ पोर्टल से जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म डाउनलोड करना होगा या कंपनी से ले सकते हैं।

इसके बाद जरूरी दस्तावेजों के साथ नजदीकी ईपीएफओ ऑफिस में जमा करना होगा। ये भी बता दें कि पहले कंपनी से सुधार के लिए संपर्क करें। अगर कंपनी जवाब नहीं देती तो आप ईपीएफओ के शिकायत निवारण पोर्टल पर शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं।

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