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पत्नी कमाती है पति से 3 गुना ज्यादा, फिर भी केस लड़ने का पूरा खर्च देगा पति; बिलासपुर हाई कोर्ट बड़ा फैसला

Updated: Fri, 05 Jun 2026 03:13 AM (GMT+05:30)

यह आदेश देते हुए छत्तीसगढ़ के प्रधान न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति बिभू दत्त गुरु की खंडपीठ ने सूरजपुर कुटुंब न्यायालय के फैसले को यथावत रखा। इसी के साथ कोर्ट ने पति आशीष राय की अपील खारिज कर दी।

पत्नी की आय लगभग तीन गुनी, फिर भी पति को देना पड़ेगा मुकदमे का खर्च (सांकेतिक तस्वीर)

पत्नी की आय लगभग तीन गुनी, फिर भी पति को देना पड़ेगा मुकदमे का खर्च (सांकेतिक तस्वीर)

HighLights

  1.  सरकारी नौकरी और मोटी सैलरी होने के बाद भी पत्नी को मिलेगा केस का खर्च

  2. बिलासपुर उच्च न्यायालय ने मुकदमा खर्च को लेकर स्पष्ट किया कानून

जेएनएन, बिलासपुर। पत्नी सरकारी नौकरी में हो और उसकी आय पति से तीन गुना अधिक हो, तब भी उसे अदालती कार्यवाही में शामिल होने के लिए आवश्यक यात्रा, भोजन और मुकदमे का खर्च पाने का अधिकार है।

यह आदेश देते हुए छत्तीसगढ़ के प्रधान न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति बिभू दत्त गुरु की खंडपीठ ने सूरजपुर कुटुंब न्यायालय के फैसले को यथावत रखा। इसी के साथ कोर्ट ने पति आशीष राय की अपील खारिज कर दी।

बता दें कि अंबिकापुर निवासी आशीष राय और विश्रामपुर निवासी अंजलि राय के बीच वैवाहिक विवाद चल रहा है।

आशीष ने कोर्ट को बताया था कि पत्नी सरकारी शिक्षिका है और उसे 71,482 रुपये मासिक वेतन मिलता है, जबकि वह स्वयं संविदा आयुष चिकित्सा अधिकारी के रूप में लगभग 25,700 रुपये प्रतिमाह कमाता है।