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    यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Jul 29, 2024 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

    Odisha News: राउरकेला स्टेशन से 10 किलो गांजे के साथ युवक गिरफ्तार, सुरक्षाबलों ने आबकारी विभाग को सौंपा

    Updated: Mon, 29 Jul 2024 01:13 AM (IST)

    रेलवे सुरक्षा बल के हत्थे आए दिन कोई ना कोई गांजा तस्कर गिरफ्त में आ जाता है। इसी क्रम में रविवार को राउरकेला रेलवे सुरक्षा बल ने मादक द्रव्य विरोधी अ ...और पढ़ें

    गांजा के साथ पकड़े गए आरोपित की जानकारी देते आरपीएफ अधिकारी
    गांजा के साथ पकड़े गए आरोपित की जानकारी देते आरपीएफ अधिकारी

    HighLights

    1. आरपीएफ के मादक द्रव्य विरोधी अभियान
    2. पांच दिनों में गांजे के साथ हुई दूसरी गिरफ्तारी

    जागरण संवाददाता, राउरकेला। राउरकेला रेलवे सुरक्षा बल की ओर से मादक द्रव्य विरोधी अभियान के तहत रविवार को विशेष जांच की गई।

    सुबह स्टेशन परिसर से भारी मात्र में गांजा के साथ बिहार के रोहतास जिले के एक युवक को पकड़ा गया। आगे किया कार्यवाई के लिए गांजा तस्कर को आबकारी विभाग को सौंप दी गई।

    पांच दिनों में दूसरी गिरफ्तारी

    पांच दिनों के भीतर गांजे के साथ यह दूसरी गिरफ्तारी है। इससे पहले 24 जुलाई को रोहतास जिले के सुदामा यादव को गांजा के साथ स्टेशन से पकड़ा गया था जिसे जेल भेजा गया है।

    राउरकेला आरपीएफ ओसी कमलेश समादार की देखरेख में आरपीएफ पोस्ट आरओयू और सीआईबी,सीकेपी के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा रेल और रेलवे परिसर में मादक पदार्थों के अवैध परिवहन का पता लगाने के लिए एक विशेष अभियान चलाया रखा है।

    28 जुलाई को पकड़ा गया था सदिंग्ध

    इस अभियान के बीच 28 जुलाई रविवार की सुबह साढ़े सात बजे एक व्यक्ति भारी कैरी बैग के साथ पकड़ा गया। वह राउरकेला रेलवे स्टेशन के मुख्य द्वार के पास संदिग्ध रूप से घूम रहा था। उसके बैग के बारे में पूछने पर उसने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया।

    उसे हिरासत में लिया गया और पूछताछ करने पर उसने अपना नाम और पता रौशन कुमार, उम्र-20 वर्ष, पुत्र- राजेश कुमार सोनी, निवासी- डेहरी, पीएस- डेहरी, जिला- रोहतास (बिहार) बताया। आगे पूछताछ करने पर उसने कबूल किया कि बैग के अंदर गांजा है। जांच करने पर बैग के अंदर कुल 10.500 किलोग्राम गांजा मिला।

    टीम आर पी एफ ने सभी कानूनी औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद आरोपी व्यक्ति को गांजे के साथ आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए आबकारी विभाग को सौंप दिया। आरोपित के खिला यू/एस- 20 (बी) 2, (बी) एनडीपीएस अधिनियम 1985 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

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