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    यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Nov 09, 2023 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

    पूंछ खींच-खींचकर हाथी को कर दिया परेशान, जंगल में गजराज को तंग करने वाला शख्‍स गिरफ्तार, वीडियो देख आपको भी आएगा गुस्‍सा

    By Jagran NewsEdited By: Arijita Sen
    Updated: Thu, 09 Nov 2023 11:23 AM (IST)

    ओडिशा से हाथी के हमलों और लोगों को रौंदने की खबरें हमें अक्‍सर देखने या सुनने को मिलती हैं लेकिन हम इंसान इन जानवरों को किस हद तक परेशान कर देते हैं क ...और पढ़ें

    हाथी को परेशान करता युवक जिसे अब गिरफ्तार कर लिया गया है।
    हाथी को परेशान करता युवक जिसे अब गिरफ्तार कर लिया गया है।

    संतोष कुमार पांडेय, अनुगुल। अनुगुल जिले के तालचेर में एक जंगली हाथी का पीछा करते समय उसकी पूंछ खींचकर उसे उकसाने के आरोप में 24 वर्षीय एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) सुशांत नंदा ने 'एक्स' पोस्ट के जरिए बताया कि आरोपी की पहचान दिलीप साहू के रूप में हुई है। वह तालचेर वन रेंज के कुलाड़ गांव का रहने वाला है।

    हाथी को चिढ़ाने के लिए खींचे जा रहा था पूंछ

    उस पर वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के तहत मामला दर्ज किया गया है। जानकारी के अनुसार, जब हाथी कुलाड़ के पास घूम रहा था, तो कुछ ग्रामीणों ने उसका पीछा किया इसी बीच दिलीप साहू चुपके से हाथी के पीछे गया और उसे चिढ़ाने के लिए उसकी पूंछ खींच ली। इस दृश्य का एक वीडियो क्लिप पीसीसीएफ ने अपने एक्स हैंडल पर साझा किया।

    हाथी को छेड़ने वाले शख्‍स पर रखा गया था इनाम

    प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) सुशांत नंदा ने 'एक्स' पर पोस्ट किया, जिसमें शीर्ष वन अधिकारी ने कहा कि हमारे पास शून्य सहिष्णुता है... या तो हाथी आपको रौंद देगा या हमारे कानून।

    उन्होंने आगे कहा कि हाथी को छेड़ने वाले व्यक्ति और स्थान के बारे में जानकारी देने वाले को उचित इनाम दिया जाएगा और इसे गोपनीय रखा जाएगा।

    दोषी पर अब होगी सख्‍त कार्रवाई

    नंदा ने बुधवार को अपने पोस्ट में लिखा कि अपराधी को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये है दिलीप साहू। जितना संभव हो उसे शर्मिंदा करने के लिए रिपोस्ट करें ताकि वह इसे दोबारा दोहराने की हिम्मत न कर सके।

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    हालांकि, कानून के मुताबिक जंगली जानवरों को छेड़ने का दोषी पाए जाने पर तीन से सात साल की कैद की सजा हो सकती है।