Trending

    विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

    यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Nov 11, 2023 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

    Diwali 2023 : ओडिशा में पटाखे फोड़ने को लेकर गाइडलाइन जारी, नियम का उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई; जानें क्या है अपडेट

    By Sheshnath RaiEdited By: Shashank Shekhar
    Updated: Sat, 11 Nov 2023 03:22 PM (IST)

    भुवनेश्वर में बढ़ते प्रदूषण को लेकर राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एक्टिव है। ऐसे में दिवाली के दौरान आतिशबाजी से बिगड़ने वाली स्थिति की वजह से गाइडलाइन ...और पढ़ें

    ओडिशा में पटाखे फोड़ने को लेकर गाइडलाइन जारी
    ओडिशा में पटाखे फोड़ने को लेकर गाइडलाइन जारी

    HighLights

    1. ग्रीन पटाखे खुले में फोड़े जा सकते हैं।- प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
    2. दिवाली पर पटाखे फोड़ने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

    जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में भी प्रदूषण बढ़ने के साथ ही स्थिति हर दिन जटिल होती जा रही है। ऐसे में दिवाली के दौरान आतिशबाजी से स्थिति और बिगड़ सकती है।

    आतिशबाजी के इस्तेमाल से आग और विस्फोट से जुड़ी समस्याएं तो हो ही सकती हैं। साथ ही जहरीली गैसों, धूल-कणों और इससे निकलने वाली ध्वनि प्रदूषण के कारण स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी हो सकती हैं। ऐसे में जनता के स्वास्थ्य और पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए इस बार पटाखे फोड़ने पर प्रतिबंध लगाया गया है।

    दिवाली पर पटाखे फोड़ने के लिए दिशा-निर्देश जारी

    राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने दिवाली पर पटाखे फोड़ने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इस संबंध में समाचार पत्रों में एक नोटिस भी प्रकाशित किया गया है। सरकार ने ग्रीन पटाखों को छोड़कर सभी पटाखों के निर्माण और बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है।

    आतिशबाजी में बेरियम और प्रतिबंधित रसायनों के इस्तेमाल पर भी रोक लगा दी गई है। तेज आवाज करने वाले पटाखे फोड़ने पर जहां पूर्ण प्रतिबंध है, तो वहीं 125 डेसीबल से अधिक आवाज करने वाले पटाखे बनाने, बेचने और इस्तेमाल करने से परहेज करने के लिए भी गाइडलाइन जारी किए गए हैं।

    इन स्थानों के आस-पास नहीं फोड़े जाएंगे पटाखे

    इतना ही नहीं, अस्पतालों, शिक्षण संस्थानों, अदालतों और धार्मिक स्थलों के 100 मीटर के दायरे में पटाखे फोड़ने पर भी रोक लगा दी गई है। इसे लेकर राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कहा कि ग्रीन पटाखे खुले में फोड़े जा सकते हैं।

    खबरें और भी

    राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक, नियम का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कलेक्टर, अपर कलेक्टर, उप जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, पुलिस उपाधीक्षक और अनुविभागीय पुलिस अधीक्षक के पास शिकायत दर्ज कराने के लिए सलाह दी गई है।

    यह भी पढ़ें: Odisha Parcel Bomb Case के मुख्य आरोपी पुंजीलाल मेहर की जमानत याचिका खारिज, HC ने जारी किए जांच के आदेश

    यह भी पढ़ें: Odisha News: 1,000 करोड़ रुपये के क्रिप्टो-पोंजी घोटाले में एक और गिरफ्तार, झारखंड से ट्रांजिट रिमांड पर लाया गया ओडिशा