यह एक आर्काइव लेख है, जिसे May 13, 2024 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
Odisha News: केंद्रापड़ा सांसद की और बढ़ी मुश्किलें! कोर्ट ने पुलिस को दिया ये निर्देश, अब क्या होगा अगला कदम?
केंद्रापड़ा सांसद अनुभव महांति की मुश्किलें खत्म नहीं हुई है। अब उनके खिलाफ 2020 में पत्नी के द्वारा कटक पुरीघाट थाने में दर्ज मामले में सोमवार को विश ...और पढ़ें

HighLights
- मामले की अगली सुनवाई आगामी मई 23 तारीख को तय
- जेएमएफसी अदालत ने टाइम पिटीशन खारिज कर दिया
संवाद सहयोगी, कटक। केंद्रापड़ा सांसद अनुभव महांति की मुश्किलें खत्म नहीं हुई है। उनके खिलाफ 19 दिसंबर 2020 को पत्नी बर्षा प्रियदर्शनी ने कटक पुरीघाट थाने में जो मामला दर्ज किया था, उस मामले में सोमवार को सांसद और विधायकों के लिए मौजूद विशेष जेएएफसी अदालत ने सुनवाई करते हुए गिरफ्तारी परवाना जारी किया है।
सोमवार को सुनवाई के दौरान अनुभव महांति की ओर से अदालत में एक टाइम पिटीशन उनके वकील के द्वारा की गई, लेकिन अदालत ने उसे खारिज करते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिया है। उनके खिलाफ गैर जमानती गिरफ्तारी परवाना जारी करने के लिए कटक पुरीघाट थाना पुलिस को निर्देश दिया है।
इतना ही नहीं, उनके अन्य दो सहयोगी सुजीत दलेई और खगेंद्र प्रसाद साहू पर भी गैर जमानती गिरफ्तारी परवाना जारी करने के लिए अदालत ने निर्देश दिया है।
क्या है पूरा मामला
मिली जानकारी के अनुसार, सांसद अनुभव महांति के पत्नी बर्षा प्रियदर्शनी ने कटक पुरीघाट थाने में भादवि धारा 498(क), 341, 506, 509,109, 34 के तहत मामला दर्ज किया था। उस मामले में उनके खिलाफ पिछले 10 मई को आरोप तय किया जाना था, लेकिन उस दिन अनुभव ने अधिक समय मांगते हुए अदालत में एक टाइम पिटीशन दाखिल किया था।
सुनवाई करते हुए अदालत ने उन्हें मोहलत दिया और 13 मई को सुनवाई के लिए तारीख तय किया गया था। हालांकि, मई 13 को भी अनुभव के वकील फिर से अदालत में टाइम पिटीशन दाखिल किया, लेकिन जेएमएफसी अदालत के न्यायाधीश शुभंकर बल ने टाइम पिटीशन खारिज कर दिया और अनुभव मोहंती और उनके अन्य दो सहयोगियों के खिलाफ गैर जमानती गिरफ्तारी परवाना जारी करने के लिए कटक पुरीघाट थाना पुलिस को निर्देश दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई आगामी मई 23 तारीख को तय की गई है।