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    यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Nov 16, 2023 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

    खुशखबरी! ओडिशा में आदिवासी बेच सकेंगे अब गैर आदिवासियों को जमीन, गिरवी रखकर कर्ज भी ले सकेंगे

    By Jagran NewsEdited By: Arijita Sen
    Updated: Thu, 16 Nov 2023 01:18 PM (IST)

    ओडिशा में पहले आदिवासी गैर आदिवासियों को जमीन नहीं बेच सकते थे। हालांकि अब वे ऐसा कर सकेंगे। ओडिशा कैबिनेट ने बुधवार को इससे संबंधित प्रस्ताव पर अपनी ...और पढ़ें

    राजस्व मंत्री सुदाम मरांडी की एक फाइल फोटो।
    राजस्व मंत्री सुदाम मरांडी की एक फाइल फोटो।

    जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। ओडिशा के आदिवासी अब गैर आदिवासियों को भी अपनी जमीन बेच सकेंगे। ओडिशा कैबिनेट ने बुधवार को इससे संबंधित प्रस्ताव पर अपनी मुहर लगा दी है।

    अपनी जमीन गैर आदिवासियों को बेच सकेंगे आदिवासी

    कैबिनेट के निर्णय की जानकारी देते हुए राजस्व मंत्री सुदाम मरांडी ने कहा कि आदिवासी समाज के लोग विपरीत परिस्थतियों में भी अपने अपनी जमीन गैर आदिवासियों को नहीं बेच पाते थे। इसे केंद्र में रखकर सरकार ने इससे संबंधित कानून में कुछ सरलीकरण किया है। इससे जनजातीय समाज को लाभ होगा।

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    अब जमीन गिरवी रख कर्ज भी ले सकते हैं आदिवासी

    आदिवासी अब अपनी जमीन गैर-आदिवासियों को बेच सकते हैं। वह चाहे तो किसी को अपनी जमीन दान सकता है। बैंक अथवा अन्य वित्तीय एजेंसियों के पास उसे गिरवी रखकर कर्ज ले सकता है।

    अब राज्य का कोई भी आदिवासी उप जिलाधीश को आवेदन देकर अपनी जमीन गैर आदिवासियों को बेच सकता है। यदि उप जिलाधीश छह माह के भीतर इस संबंध में कोई निर्णय नहीं लेते हैं, तो जिलाधीश को आवेदन देना होगा। इस मामले में जिलाधीश का फैसला ही अंतिम फैसला माना जाएगा।

     

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