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    यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Aug 30, 2023 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

    Odisha News: विवाहिता से सामुहिक दुष्कर्म करने वाला बरी, फोटो और वीडियो भी कर दिए थे वायरल

    By Rajesh SahuEdited By: Yashodhan Sharma
    Updated: Wed, 30 Aug 2023 04:07 AM (IST)

    बामड़ा में बारकोट थाना अंतर्गत नेत्राबहाल गांव में संघटित सामूहिक दुष्कर्म के 2 आरोपितों में नेत्राबहाल गांव के शिव महंत और बमपर्डा गांव के बीजू महाकू ...और पढ़ें

    विवाहिता से सामुहिक दुष्कर्म कर वीडियो वायरल करने वाले दो युवक बरी, 2 साल बाद आया कोर्ट का फैसला
    विवाहिता से सामुहिक दुष्कर्म कर वीडियो वायरल करने वाले दो युवक बरी, 2 साल बाद आया कोर्ट का फैसला

    HighLights

    1. विवाहित महिला को उसके पति के अनुपस्थिति में एक आम के पेड़ के नीचे अकेले पाकर सामूहिक दुष्कर्म किया था
    2. महिला का नग्न फोटो और वीडियो अपने मोबाइल से बना लिया था
    3. 18 साक्ष्यों से जिरह करने और प्रमाणों को आधार कर दोनों अभियुक्तों को बाइज्जत बरी कर दिया

    संवाद सूत्र, बामडा: ओडिशा के बामड़ा में बारकोट थाना अंतर्गत नेत्राबहाल गांव में संघटित सामूहिक दुष्कर्म के 2 आरोपितों में नेत्राबहाल गांव के शिव महंत और बमपर्डा गांव के बीजू महाकूल को देवगढ़ जिला जज ने बाइज्जत बरी कर दिया है।

    सूचना अनुसार 30 अप्रैल 2021 को नेत्राबहाल गांव की एक विवाहित महिला को उसके पति के अनुपस्थिति में एक आम के पेड़ के नीचे अकेले पाकर सामूहिक दुष्कर्म किया था।

    पीड़िता का बनाया था नग्न वीडियो

    साथ ही महिला का नग्न फोटो और वीडियो अपने मोबाइल से बना लिया था। आरोपितों ने पीड़ित महिला को इस संबंध में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी थी। भय से महिला गांव छोड़कर सुंदरगढ़ जिला के लहुणीपाड़ा अंचल में रहने लगी थी।

    आरोपितों ने महिला को फोन करके बुलाया था और न आने पर फोटो और वीडियो वायरल करने की धमकी दी थी। बार-बार फोन करने के बावजूद पीड़ित के न आने पर आरोपितों ने महिला के नग्न फोटो को वायरल कर दिया था।

    2021 में दोनों युवकों को हुई थी जेल

    इसके बाद पीड़िता ने बारकोट थाने में आरोपितों के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने दुष्कर्म, जान से मारने की धमकी, आईटी एक्ट में मामला दर्ज कर दोनों आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। तब से दोनों जेल के सलाखों के पीछे थे।

    खबरें और भी

    जिला जज गौतम शर्मा ने 18 साक्ष्यों से जिरह करने और प्रमाणों को आधार कर दोनों अभियुक्तों को बाइज्जत बरी कर दिया था।