विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Oct 21, 2023 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

पंजाब के पूर्व वित्तमंत्री समेत इन अधिकारियों की जमानत अर्जी पर कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित, 23 अक्टूबर को होगी सुनावई

By Jagran NewsEdited By: Shoyeb Ahmed
Updated: Sat, 21 Oct 2023 06:24 PM (IST)

पंजाब के पूर्व वित्तमंत्री मनप्रीत बादल समेत नामजद किए गए पीसीएस अधिकारी व तत्कालीन बीडीए प्रशासक बिक्रमजीत सिंह शेरगिल और तत्कालीन सुपरिटेंडेंट व मौज ...और पढ़ें

पंजाब के पूर्व वित्तमंत्री की जमानत अर्जी पर 23 अक्टूबर को होगी सुनावई
पंजाब के पूर्व वित्तमंत्री की जमानत अर्जी पर 23 अक्टूबर को होगी सुनावई

HighLights

  1. मॉडल टाउन फेस वन मामले में बठिंडा की सेशन जज की अदालत ने सुनाया फैसला
  2. प्लॉट खरीदकर पंजाब सरकार को करीब 65 लाख रुपये का दिया वित्तीय नुक्सान पहुंचाया गया
  3. पूर्व वित्तमंत्री मनप्रीत बादल, पीसीएस अधिकारी व तत्कालीन बीडीए प्रशासक बिक्रमजीत सिंह शेरगिल और तत्कालीन सुपरिटेंडेंट व मौजूदा एस्टेट ऑफिसर हैं शामिल

जागरण संवाददाता,बठिंडा। 65 Lakh Rs Finance Loss मॉडल टाउन फेस वन में प्लॉट खरीदकर पंजाब सरकार (Punjab Government) को करीब 65 लाख रुपये का वित्तीय नुक्सान पहुंचाने के मामले पूर्व वित्तमंत्री मनप्रीत बादल (Former Finance Minister Manpreet Badal) समेत नामजद किए गए पीसीएस अधिकारी व तत्कालीन बीडीए प्रशासक बिक्रमजीत सिंह शेरगिल और तत्कालीन सुपरिटेंडेंट व मौजूदा एस्टेट ऑफिसर लुधियाना पंकज कालिया की जमानत अर्जी पर शनिवार को बठिंडा की सेशन जज की अदालत ने दोबारा से अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। इस मामले में अगली तारीख 23 अक्टूबर तय की गई है।

23 अक्टूबर को सुनाया जाएगा फैसला

इस मामले में अदालत ने कहा कि उक्त लोगों को जमानत देनी है या नहीं, इसका फैसला 23 अकटूबर को सुनाया जाएगा। गौरतलब है कि पीसीएस अधिकारी शेरगिल समेत पांच आरोपितों की जमानत पर अदालत ने चौथी बार फैसला सुरक्षित रखा है।

दोनों अधिकारियों समेत गिरफ्तार तीन आरोपितों ने बीती 5 अक्टूबर को जमानत याचिका दायर की थी। इस पर अदालत ने सबसे पहले 10 अक्टूबर को सुनवाई होनी थी, लेकिन तब दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने बीती 16 अक्टूबर को अपना फैसला सुनने के आदेश दिए थे।

ये भी पढ़ें- Golden Temple में नतमस्‍तक हुए बागेश्वर बाबा, सुनी गुरबानी; बोले- 'गुरु ग्रंथ साहिब की कृपा सब पर बनी रहे'

तीन बार हो चुकी है सुनवाई

अदालत ने इस मामले में 16 अक्टूबर को भी फैसला ना सुनाते हुए अगली तारीख 20 अक्टूबर को तय की थी। लेकिन 20 को कोई फैसला ना देने पर अदालत ने 21 अक्टूबर तय की थी। शनिवार को तीसरी बार अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रखते हुए अब 23 अकटूबर की तारीख तय की है।

ये है मामला

बता दें कि इस मामले में विजिलेंस ने 24 सितंबर को पूर्व मंत्री मनप्रीत बादल, पीसीएस अधिकारी बिक्रमजीत सिंह शेरगिल, बीडीए सुपरिटेंडेंट पंकज कालिया, होटल व्यवसायी राजीव कुमार, व्यवसायी विकास अरोड़ा और शराब ठेकेदार के कर्मचारी अमनदीप सिंह के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। इस बीच विजिलेंस ने राजीव कुमार, विकास अरोड़ा और अमनदीप सिंह को गिरफ्तार कर लिया था, जोकि अब बठिंडा जेल में बंद हैं।

ये भी पढ़ें- नगर निगम की बिल्डिंग ब्रांच का अवैध निर्माण पर एक्‍शन, पर्ल की जमीन पर बने तीन शोरूम को किया ध्‍वस्‍त