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    यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Jan 24, 2024 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

    Chandigarh Mayor Election: 30 जनवरी सुबह 10 बजे से होंगे चंडीगढ़ मेयर चुनाव, हाई कोर्ट ने दिया फैसला

    Updated: Wed, 24 Jan 2024 05:20 PM (IST)

    पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर फैसला दे दिया है। 30 जनवरी को चंडीगढ़ में मेयर चुनाव कराया जाएगा। अदालत ने कहा है कि चुनाव अनुसूच ...और पढ़ें

    30 जनवरी सुबह 10 बजे से होंगे चंडीगढ़ मेयर चुनाव, File photo
    30 जनवरी सुबह 10 बजे से होंगे चंडीगढ़ मेयर चुनाव, File photo

    जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव किस दिन करवाया जाएगा इसको लेकर फैसला दे दिया है। 30 जनवरी को चंडीगढ़ में मेयर चुनाव कराया जाएगा। अदालत ने कहा है कि चुनाव अनुसूची पीठासीन पदाधिकारी के अधीन कराए जाएंगे। वहीं चुनाव कैमरों की निगरानी में होंगे।

    बिना पुलिस और समर्थकों के साथ वोट देने आएंगे पार्षद 

    कोर्ट ने आदेश दिया है कि जो भी पार्षद वोट देने के लिए आएंगे वह किसी पुलिस मुलाजिम के साथ नहीं आएंगे और न ही वह अपने किसी समर्थकों के साथ आएंगे। वहीं पार्षदों को सुरक्षा देना चंडीगढ़ पुलिस का काम है। वहीं विजिटर्स गैलरी के लिए किसी समर्थक को पास नहीं मिलेंगे।

    वहीं हाई कोर्ट ने कहा है कि चुनाव के दौरान एमसी ऑफिस में कोई हंगामा या वारदात न हो, इसकी जिम्मेदारी प्रशासन और पुलिस की है। वहीं दूसरे राज्यों की पुलिस सिक्योरिटी मुलाजिम नहीं मौजूद रहेंगे। 

    6 फरवरी की तारीख कोर्ट ने नहीं की थी स्वीकार 

    बता दें कि मेयर चुनाव में प्रशासन के रवैये को लेकर पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने सवाल किया था। प्रशासन ने अदालत के सामने मेयर चुनाव के लिए छह फरवरी की तारीख रखने की बात कही थी। इसपर हाई कोर्ट ने प्रशासन को फटकार लगाते हुए छह फरवरी की तारीख को स्वीकार नहीं किया था। कोर्ट ने प्रशासन को आदेश दिए थे कि बुधवार सुबह तक चुनाव कार्यक्रम कोर्ट में पेश करें अन्यथा हाई कोर्ट इस मामले में आदेश जारी करेगा।

    चुनाव की तारीख दे प्रशासन नहीं तो जारी होंगे आदेश

    बता दें कि प्रशासन ने हाई कोर्ट से आज तक का समय मांगा था और कहा था कि आज इस पर निर्णय लेकर सूचित कर देंगे। इसके बाद हाई कोर्ट ने आज सुबह 10 बजे तक का समय दिया था। कोर्ट ने कहा था कि या तो प्रशासन बुधवार सुबह तक ये तय कर ले कि चुनाव कब होंगे, नहीं तो कोर्ट को आदेश जारी करने होंगे।

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