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    यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Jan 14, 2024 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

    पंजाब के रोपड़ में धड़ल्ले से हो रहा अवैध खनन, HC ने मान सरकार को लगाई फटकार; पिछले 10 सालों में दर्ज मामलों का मांगा ब्योरा

    Updated: Sun, 14 Jan 2024 08:41 AM (IST)

    रोपड़ में अवैध खनन के एक मामले में जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने बढ़ते खनन मामलों पर पंजाब सरकार को जमकर फटकार लगाई। हाईकोर्ट ने अगली सु ...और पढ़ें

    रोपड़ में धड़ल्ले से हो रहा अवैध खनन, HC ने मान सरकार को लगाई फटकार
    रोपड़ में धड़ल्ले से हो रहा अवैध खनन, HC ने मान सरकार को लगाई फटकार

    HighLights

    1. अवैध माइनिंग की जमीनी स्तर पर जांच के लिए एडवोकेट वेणु गोपाल जोहर कोर्ट कमीशन नियुक्त
    2. खनन विभाग को फीस के तौर पर उन्हें 1 लाख रुपये भुगतान करने का हाईकोर्ट ने दिया आदेश
    3. HC ने पिछले 10 सालों में दर्ज मामलों का ब्योरा तलब

    राज्य ब्यूरो,चंडीगढ़। Punjab News:  रोपड़ में अवैध खनन के एक मामले में जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने बढ़ते खनन मामलों पर कड़ा रुख अपनाते हुए पंजाब सरकार को जमकर फटकार लगाई। हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई पर पिछले 10 साल में अवैध खनन के दर्ज सभी मामलों का ब्योरा पेश करने का आदेश दिया है।

    HC ने अवैध माइनिंग की जमीनी स्तर पर दिए जांच के आदेश 

    हाईकोर्ट ने इसके साथ ही अवैध माइनिंग की जमीनी स्तर पर जांच के लिए एडवोकेट वेणु गोपाल जोहर कोर्ट कमीशन नियुक्त किया है और उन्हें सुरक्षा देने का सरकार को आदेश दिया है।  कुलवीर सिंह ने अवैध खनन के मामले में दर्ज एफआईआर में जमानत देने की हाईकोर्ट से अपील की थी।

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    अवैध खनन की 118 एफआईआर दर्ज

    पंजाब सरकार ने इसका विरोध करते हुए कहा था कि रोपड़ में अवैध खनन के मामले तेजी से बढ़े हैं और ऐसे में याची को जमानत नहीं दी जानी चाहिए। कोर्ट को बताया गया कि गत वर्ष अवैध खनन की 118 एफआईआर दर्ज की गई थी। इस स्थिति पर हाईकोर्ट ने चिंता जताते हुए कहा कि अवैध खनन को रोकना बेहद जरूरी है।

    10 साल में अवैध खनन के दर्ज मामलों का मांगा ब्यौरा

    ऐसे में सरकार अगली सुनवाई पर पिछले 10 साल में अवैध खनन से जुड़ी सभी एफआईआर का ब्योरा पेश करे। इसके साथ ही अवैध माइनिंग की जमीनी स्तर पर जांच के लिए एडवोकेट वेणु गोपाल जोहर कोर्ट कमीशन नियुक्त किया है और उन्हें आदेश दिया कि वे खुद रोपड़ जाकर दौरा करें और 14 फरवरी तक अपनी रिपोर्ट हाईकोर्ट में सौंपे। इसके साथ ही सरकार को आदेश दिया है कि कोर्ट कमिश्नर के दौरे के दौरान उन्हें पूरी सुरक्षा उपलब्ध करवाई जाए और फीस के रूप् में एक लाख रुपये सरकार कोर्ट कमिश्नर को देगी।

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