विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Sep 23, 2023 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

आतंकी पन्नू के खिलाफ NIA का एक्शन, चंडीगढ़ व अमृतसर घर पर की छापेमारी; संपत्ति जब्त कर लगाए नोटिस

By Jagran NewsEdited By: Preeti Gupta
Published: Sat, 23 Sep 2023 01:32 PM (IST)Updated: Sat, 23 Sep 2023 03:06 PM (IST)

खालिस्तानी गतिविधियों को बढ़ावा देने वाले और भारत विरोधी बाते करने वाले खालिस्तानी आतंकी India-Canada Row गुरपतवंत सिंह पन्नू पर ...और पढ़ें

आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू के चंडीगढ़ आवास पर NIA ने की छापेमारी
आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू के चंडीगढ़ आवास पर NIA ने की छापेमारी

HighLights

  1. गुरपतवंत सिंह पन्नू के चंडीगढ़ और अमृतसर आवास पर एनआईए ने की छापेमारी।
  2. पन्नू के चंडीगढ़ स्थित आवास को सील कर लिया है।
  3. अमृतसर में खेतीबाड़ी की जमीन को भी अटैच कर लिया है।
  4. NIA ने हरदीप सिंह निज्जर की संपत्ति को भी जब्त कर लिया है।

चंडीगढ़, पीटीआई। NIA Attaches Gurpatwant Pannu Properties In Punjab: राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने खालिस्तानी आतंकी और सिख्स फॉर जस्टिस (एसएफजे) के प्रमुख गुरपतवंत सिंह पन्नू पर बड़ी कार्रवाई की है। जांच एजेंसी ने पन्नू के चंडीगढ़ के सेक्टर 15 स्थित आवास पर छापेमारी की है। वहीं, उन्होंने हरदीप सिंह निज्जर की भी संपत्ति को जब्त कर लिया है। 

घर को किया सील

वहीं, उसके घर को सील कर दिया गया है। साथ ही एजेंसी ने पन्नू के घर की दीवार के बाहर संपत्ति जब्ती का नोटिस भी चिपकाया दिया है।  इस कोठी में पन्नू का 1/4 हिस्सा है। जांच एजेंसी ने पन्नू का 1/4 हिस्सा अटैच किया है। गुरपतवंत सिंह पन्नू के कई संपत्तियों मालिक है। उसकी अमृतसर में भी जमीन है। इसी कड़ी में जांच एजेंसी ने पन्नू के अमृतसर के खानकोट स्थित 46 कनाल खेतीबाड़ी वाली जमीन पर भी धावा बोला है और वह जमीन जब्त कर ली है।

2020 में कुर्क की गई थी संपत्ति

पन्नू की अमृतसर के बाहरी इलाके में स्थित पैतृक गांव खानकोट में 46 कनाल कृषि की जमीन है। जांच एजेंसी ने उसे भी जब्त कर लिया है। जब्ती के बाद, पन्नू ने संपत्ति का अधिकार खो दिया और संपत्ति अब सरकार की है। 2020 में उसकी संपत्ति कुर्क कर ली गई, जिसका मतलब था कि वह संपत्ति नहीं बेच सकता था। एसएफजे को भारत में गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 की धारा 3 (1) के तहत गैरकानूनी घोषित किया गया था।

पन्नू ने भारतीय मूल के हिंदूओं से कहा- देश छोड़ो

कनाडा में बढ़ रही खालिस्तानी गतिविधियों के पीछे गुरपतवंत सिंह पन्नू का हाथ है। ये वही पन्नू है जो अक्सर सोशल मीडिया पर भारत विरोधी बातें करता है। कनाडा मामले में भारत में प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस के प्रमुख और खालिस्तान समर्थक गुरपतवंत पन्नू ने एक वीडियो जारी कर भारतीय मूल के हिंदुओं को धमकी दी थी। इसके साथ ही, उनसे देश छोड़ने के लिए भी कहा था। इसके बाद से भारत सरकार ने पन्नू के खिलाफ करवाई की है।

हरदीप सिंह निज्जर की भी संपत्ति अटैच

एनआईए मोहाली कोर्ट के आदेश पर  खालिस्तानी नेता हरदीप सिंह निज्जर के घर पर भी कार्रवाई हुई है। जालंधर जिले के भारसिंहपुरा गांव में खालिस्तानी नेता हरदीप सिंह निज्जर के घर के बाहर संपत्ति जब्ती का नोटिस चिपका दिया है और उसे अटैच कर लिया है। 

आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की प्रॉपर्टियों को जब्त करने की प्रक्रिया एनआइए ने शुरू कर दी है। जांलधर के गांव भार सिंह पुरा में निज्जर के घर के बाहर नोटिस लगाया गया है। यह नोटिस मोहाली की एनआइए की स्पेशल कोर्ट की ओर से जारी किया गया है।

कनाडा में हुई थी निज्जर की हत्या

इस मामले में एनआइए कोर्ट ने आगामी 11 अक्टूबर तक निज्जर के रिश्तेदारों को मोहाली की एनआइए कोर्ट में पेश होने के लिए कहा गया है। ध्यान रहे बीते दिनों निज्जर की कनाडा में गोली मार कर हत्या कर दी गई थी। निज्जर 1996 में रवि शर्मा नाम से फर्जी पासपोर्ट बनवा कर विदेश भाग गया था। निज्जर की मौत के बाद ही भारत और कनाडा के रिश्तों में खटास आई है। कनाडा का आरोप है कि निज्जर को भारतीय एजेंसियों के लोगों ने मारा जबकि भारत ने इस से इंकार किया।

पन्नू की कोठी पर पहले भी फहरा था तिरंगा

साल 2021 में 'हर घर तिरंगा' अभियान के बीच, आज यहां एक कांग्रेस नेता द्वारा गुरपतवंत सिंह पन्नू के सेक्टर 15 स्थित घर पर भारतीय झंडा लगाया गया। पन्नू प्रतिबंधित आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस (एसएफजे) का प्रमुख है। लुधियाना से कांग्रेस नेता गुरसिमराम सिंह मंड अपने समर्थकों के साथ दोपहर पन्नू के घर के बाहर पहुंचे नारेबाजी की थी। उनके पास भारतीय झंडे थे, जिनमें से एक मुख्य द्वार पर लगा हुआ था।

पहले भी गेट पर चिपकाया गया एनआईए कोर्ट का नोटिस

साल 2022 में एनआईए कोर्ट, मोहाली द्वारा जारी एक उद्घोषणा नोटिस पन्नू के घर के बाहर चिपका दिया गया था।  अप्रैल 2020 में पन्नू पर यूएपीए की धारा 16 (आतंकवादी कृत्य के लिए किसी व्यक्ति को भर्ती करना) के तहत मामला दर्ज किया गया था। 14 जुलाई के नोटिस में कहा गया है कि पन्नू, पुत्र महिंदर सिंह, निवासी #2033, सेक्टर 15-सी और खानकोट गांव, अमृतसर, फरार हो गया है। उस समय एनआईए की नोटिस के तहत पन्नू को 30 दिन के अंदर एनआईए कोर्ट में पेश होने को कहा गया था।