मोहाली हत्याकांड: 6.3 फीट लंबे पति का मर्डर कर सूटकेस में छिपाई थी लाश, 9 साल बाद कोर्ट ने पत्नी को सुनाई उम्रकैद
मोहाली कोर्ट ने एकम सिंह ढिल्लों हत्याकांड में उनकी पत्नी सीरत कौर को नौ साल बाद उम्रकैद की सजा सुनाई है। ...और पढ़ें

अदालत ने 9 साल बाद सुनाई सजा (फाइल फोटो)
HighLights
एकम सिंह ढिल्लों हत्याकांड में पत्नी सीरत कौर को उम्रकैद।
नौ साल बाद मोहाली कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला।
पति का शव सूटकेस में छिपाकर साक्ष्य मिटाने का प्रयास।
जागरण संवाददाता, मोहाली। बहुचर्चित एकम सिंह ढिल्लों हत्याकांड में करीब नौ साल बाद अदालत ने बड़ा फैसला सुनाते हुए पत्नी सीरत कौर को उम्रकैद की सजा सुनाई है। मामला 19 मार्च 2017 का है।
करीब 6.3 फीट लंबे ऑटो चालक एकम सिंह ढिल्लन (40) की हत्या के बाद उनके शव को करीब दो बाय ढाई फीट के सूटकेस में पैक कर फेज-3बी1 में खड़ी उनकी बीएमडब्ल्यू कार की पिछली सीट पर रख दिया गया था।
गोली लगने से हुई थी मौत
शव इतनी बेरहमी से मोड़कर सूटकेस में रखा गया था कि पुलिस अधिकारी भी मौके पर हैरान रह गए थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया कि एकम सिंह की मौत गोली लगने से हुई थी।
जांच में यह भी पाया गया कि हत्या के बाद घर में मौजूद खून के निशान और अन्य साक्ष्यों को मिटाने का प्रयास किया गया। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश हरदीप सिंह की अदालत ने हत्या, साक्ष्य मिटाने और आर्म्स एक्ट के तहत दोषी करार दे सीरत को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत आजीवन कठोर कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
आरोपी नहीं दे सकी कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण
वहीं, धारा 201 और आर्म्स एक्ट की धारा 25 के तहत तीन-तीन वर्ष के कठोर कारावास और 20-20 हजार रुपये जुर्माने का भी आदेश दिया। अभियोजन पक्ष के वकील तरमिंदर सिंह, पूजा मल्होत्रा और मनप्रीत सिंह कलेर ने अदालत में साक्ष्यों की मजबूत कड़ी पेश की। अदालत ने माना कि आरोपित अपने आचरण का कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दे सकी।