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    चंडीगढ़ में डंपिंग साइट का प्रदूषण स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा; NGT सख्त, निगम से मांगी विस्तृत रिपोर्ट

    Updated: Sun, 26 Apr 2026 05:17 PM (IST)

    एनजीटी ने चंडीगढ़ के डड्डूमाजरा डंपिंग साइट पर कचरा प्रबंधन में लापरवाही को लेकर नगर निगम से जवाब मांगा है। निगम को चार सप्ताह के भीतर कमियों पर विस्त ...और पढ़ें

    एनजीटी ने डंपिंग साइट पर चल रहे सुधार एवं अपशिष्ट प्रबंधन कार्यों की प्रगति की समीक्षा की।

    एनजीटी ने डंपिंग साइट पर चल रहे सुधार एवं अपशिष्ट प्रबंधन कार्यों की प्रगति की समीक्षा की।

    HighLights

    1. चंडीगढ़ के डड्डूमाजरा डंपिंग साइट पर कार्यों की समीक्षा।

    2. निगम को चार सप्ताह में कमियों पर विस्तृत जवाब देना होगा।

    3. अगली सुनवाई 10 अगस्त को निर्धारित की गई है।

    जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। डड्डूमाजरा स्थित डंपिंग साइट पर कचरा प्रबंधन में लापरवाही पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने चंडीगढ़ नगर निगम के अफसरों से जवाब तलब किया है। एनजीटी ने डंपिंग साइट पर चल रहे सुधार एवं अपशिष्ट प्रबंधन कार्यों की प्रगति की समीक्षा की।

    यह मामला एक समाचार रिपोर्ट के आधार पर संज्ञान में आया था, जिसमें डंपिंग साइट से उत्पन्न प्रदूषण को सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बताया गया था। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव (अध्यक्ष) तथा डॉ. अफरोज अहमद (विशेषज्ञ सदस्य) की पीठ ने की।

    सुनवाई के दौरान नगर निगम के अफसरों ने अवगत कराया कि डंपिंग साइट पर कई महत्वपूर्ण कार्य पूरे किए जा चुके हैं, जिनमें बाउंड्री वाल की मरम्मत, लीचेट प्रबंधन के लिए आरसीसी नालियों का निर्माण तथा पुराने कचरे (लेगेसी वेस्ट) के बायोरिमेडिएशन कार्य का अंतिम चरण शामिल है।

    निगम ने बताया कि संपूर्ण कचरे का निस्तारण 30 अप्रैल तक पूर्ण कर लिया जाएगा। हालांकि, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को निरीक्षण के दौरान कई गंभीर कमियां मिली थीं, जैसे कि लीचेट का अनुचित प्रबंधन, निगरानी प्रणालियों का अभाव, आपातकालीन प्रतिक्रिया योजना की कमी तथा डंपिंग साइट पर ताजा कचरे का निरंतर निपटान।

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    इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, अधिकरण ने नगर निगम चंडीगढ़ को निर्देश दिया कि वह चार सप्ताह के भीतर शपथपत्र के माध्यम से सभी कमियों पर विस्तृत जवाब प्रस्तुत करे तथा शेष कचरे के निस्तारण की अद्यतन स्थिति रिपोर्ट दाखिल करे। मामले की अगली सुनवाई 10 अगस्त को निर्धारित की गई है।