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    यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Jul 22, 2024 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

    Punjab News: सावधान! नाबालिग बच्चे के वाहन चलाने पर अभिभावकों को होगी जेल, आठ साल तक नहीं बन पाएगा लाइसेंस, जानिए हैं नियम?

    Updated: Mon, 22 Jul 2024 12:06 PM (GMT+05:30)

    पुणे में नाबालिग द्वारा शराब पीकर पोर्शे कार से दो आईटी इंजीनियर्स को कुचल देने के मामले के बाद पंजाब में भी कई नाबालिगों द्वारा घटना को अंजाम दिया जा ...और पढ़ें

    नाबालिग बच्चे के वाहन चलाने पर अभिभावकों को होगी जेल।
    नाबालिग बच्चे के वाहन चलाने पर अभिभावकों को होगी जेल।

    HighLights

    1. तीन साल की जेल के अलावा 25 हजार रुपये लगाया जाएगा जुर्माना
    2. ट्रैफिक पुलिस नाबालिग वाहन चालकों के खिलाफ शुरू कर रही मुहिम
    3. वाहन चलाते पाए गए तो 18 वर्ष के होने पर भी नहीं बनेगा लाइसेंस

    रोहित कुमार, चंडीगढ़। सावधान! अगर आपने अपने 18 साल से कम उम्र के बच्चे को वाहन चलाने दिया तो अब आपको जेल जाना पड़ सकता है। पुणे में नाबालिग द्वारा शराब पीकर पोर्शे कार से दो लोगों को कुचलने की घटना के साथ ही राज्य में नाबालिगों की ओर से वाहन चलाने की घटनाएं सामने आ रही थीं। इसके बाद पंजाब पुलिस के ट्रैफिक विंग ने देश भर में वर्ष 2020 से लागू मोटर व्हीकल एक्ट 2019 को सख्ती से लागू करने का फैसला किया है।

    नाबालिग को वाहन देने पर अभिभावकों पर होगी कार्रवाई

    सभी जिलों के पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि पहले वे लोगों को जागरुक करें कि वे अपने नाबालिग बच्चों को वाहन चलाने को न दें। इसके बाद एक अगस्त से अगर 18 वर्ष से कम आयु का बच्चा दो पहिया या चार पहिया वाहन चलाते हुए पकड़ा गया तो अभिभावकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके तहत अभिभावकों को तीन वर्ष की जेल और 25 हजार रुपये तक का जुर्माना किया जाएगा। यही नहीं, जिस वाहन को बच्चा चला रहा था उसका रजिस्ट्रेशन भी 12 महीने के लिए रद कर दिया जाएगा। एडीजीपी ट्रैफिक एएस राय ने इसकी पुष्टि की है।

    नाबालिग के वाहन चलाने पर आठ साल तक नहीं बन पाएगा लाइसेंस

    एडीजीपी एएस राय ने कहा कि जो भी नाबालिग वाहन चलाता पाया गया उसका 18 वर्ष का होने पर वाहन लाइसेंस भी नहीं बन पाएगा। उसे इसके लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। उसे लाइसेंस बनवाने के लिए आठ साल का इंतजार करना पड़ेगा। उसका लाइसेंस 25 वर्ष की उम्र में बनेगा, वह भी कड़े नियमों का पालन करने के बाद ही बनेगा।

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    लागू कानून का सख्ती से किया जाएगा पालन

    एडीजीपी ने कहा कि यह कानून राज्य में पहले से ही लागू है लेकिन अभी तक इस पर सख्ती से पालन नहीं किया जा रहा था। करीब दो महीने पहले पुणे में एक नाबालिग ने अपनी पोर्शे कार से बाइक सवार दो आईटी इंजीनियर्स युवक-युवती को टक्कर मार दी थी। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई।

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    पंजाब में भी कई मामले आए सामने

    आरोपित नाबालिग बारहवीं की परीक्षा पास करने पर अपने दोस्तों के साथ पार्टी करके लौट रहा था। वह शराब के नशे में करीब 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कार चला रहा था। ऐसे ही मामले पंजाब में भी देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में फैसला लिया गया कि इस कानून का अब सख्ती से पालन करवाया जाएगा।

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