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    यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Feb 13, 2025 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

    पंजाब में 60 हजार नौकरियां, कर्मचारियों-पेंशनरों को 14000 करोड़ रुपये; दिल्ली में हार के बाद AAP का बड़ा दांव

    Updated: Thu, 13 Feb 2025 08:42 PM (IST)

    Punjab Cabinet Meeting पंजाब सरकार ने दिल्ली चुनाव में हार के बाद बड़ा फैसला लिया है। राज्य के 6 लाख कर्मचारियों और पेंशनधारकों को 14000 करोड़ रुपये क ...और पढ़ें

    पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान (फोटो- पंजाब सीएम एक्स एकाउंट)
    पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान (फोटो- पंजाब सीएम एक्स एकाउंट)

    HighLights

    1. छह लाख कर्मचारियों व पेंशनधारकों के खाते में आएंगे 14,000 करोड़ रुपये
    2. सरकारी और निजी क्षेत्र में 60,000 नौकरियां सृजित की जाएंगी
    3. पंजाब में 3 लाख सरकारी कर्मचारी और 3 लाख के करीब ही पेंशन धारक हैं

    राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। Punjab Cabinet Meeting: पंजाब सरकार ने दिल्ली में विधानसभा चुनाव में हार के बाद बड़ा फैसला लेते हुए राज्य के छह लाख कर्मचारियों व पेंशनधारकों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने 1 जनवरी 2016 से 30 जून 2022 तक की अवधि के लिए संशोधित वेतन, पेंशन और छुट्टी के भुगतान के बकाया और 1 जुलाई, 2021 से 31 मार्च, 2024 तक के डीए व डीआर जारी करने को मंजूरी दे दी है।

    सरकार के इस फैसले से कर्मचारियों व पेंशनधारकों के खाते में 14,000 करोड़ रुपये जाएंगे। यह फैसला वीरवार को मुख्यमंत्री भगवंत मान की अगुवाई में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया। बता दें कि चार माह से अधिक समय से लंबित कैबिनेट बैठक पर कर्मचारियों को नजर टिकी हुई थी। राज्य में तीन लाख सरकारी कर्मचारी और तीन लाख के करीब ही पेंशन धारक हैं।

    युवाओं को मिलेंगी 60 हजार नौकरियां

    कैबिनेट ने इसके साथ ही सरकारी और निजी क्षेत्र में 60 हजार नौकरियां (Punjab Jobs) सृजित करने को अनुमति दी है। इनमें 22 नई लोक अदालतें स्थापित कर नई भर्तियां करना, नवगठित जिला मलेरकोटला में सहायक निदेशक, वरिष्ठ सहायक और सेवादार के तीन नए पद सृजित करना भी शामिल है। इसके अलावा 2000 शिक्षकों की (Punjab Teachers Jobs) भर्ती को भी मंजूरी दी है।

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    एनआरआइ के लिए छह विशेष फास्ट ट्रैक अदालतें बनेंगी 

    राज्य भर में एनआरआइ की सुविधा के उद्देश्य से जालंधर, होशियारपुर, कपूरथला, शहीद भगत सिंह नगर, मोगा और लुधियाना में विशेष फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित की जाएंगी। एसिड अटैक पीड़ितों को हर महीने दी जाएगी

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    दस हजार रुपये की वित्तीय सहायता

    कैबिनेट ने एसिड पीड़ितों को वित्तीय सहायता के लिए योजना का नाम बदलकर ‘पंजाब वित्तीय सहायता एसिड पीड़ितों के लिए योजना, 2024’ करने का भी फैसला किया। इस योजना में पुरुषों और ट्रांसजेंडर पीड़ितों को शामिल किया जाएगा। इसके तहत पीड़ितों को अब आठ हजार रुपये के बजाय दस हजार रुपये मासिक सहायता देने का फैसला किया है। बता दें कि इससे पहले इस योजना के तहत केवल महिला एसिड अटैक पीड़ितों को कवर किया गया था।

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