पंजाब निकाय चुनाव: 'अब बहुत देर हो चुकी, कल चुनाव है'; SC ने खारिज की बैलेट पेपर के बदले EVM की मांग वाली याचिका
पंजाब निकाय चुनाव में बैलेट पेपर की जगह ईवीएम के इस्तेमाल की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि चुनाव कल हैं। ...और पढ़ें

सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम की मांग वाली याचिका खारिज की। फाइल फोटो
HighLights
SC ने बैलेट पेपर के बदले EVM की मांग खारिज की।
न्यायालय ने कहा, चुनाव कल हैं, हस्तक्षेप असंभव।
याचिकाकर्ता ने बैलेट पेपर के प्रयोग को चुनौती दी थी।
डिजिटल डेस्क, चंडीगढ़। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पंजाब राज्य चुनाव आयोग के नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर पंचायतों के चुनाव मतपत्रों के माध्यम से कराने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी।
प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जोयमाल्य बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली की पीठ ने याचिकाकर्ता रुचिता गर्ग से अदालत में देर से आने पर सवाल किया और कहा कि अब बिल्कुल भी वक्त नहीं बचा है और चुनाव की इस पूरी प्रक्रिया को इस अंतिम पड़ाव पर रोकना किसी भी तरह न्यायसंगत नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट की विशेष पीठ ने याचिकाकर्ता रुचिरा गर्ग के वकील से तीखे सवाल पूछते हुए कहा कि चुनाव कल ही होने वाले हैं, ऐसे में अब आखिरी वक्त पर क्या किया जा सकता है। चुनाव कार्यक्रम की औपचारिक अधिसूचना जारी होने का इंतजार करने की आपको कोई जरूरत नहीं थी।
आपको पता था कि चुनाव होने वाले हैं। इससे पहले भी कई बार मुकदमेबाज़ी हो चुकी है। पीठ ने चुनाव में पर्यवेक्षक नियुक्त करने से भी इन्कार कर दिया और कहा कि यह एक गंभीर निषेधाज्ञा है और हम ऐसा नहीं करेंगे।