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    यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Sep 04, 2023 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

    जिला परिषदों के चुनाव समय से पहले कराने को HC में चुनौती, पंजाब सरकार के फैसले को रद्द करने की मांग

    By Inderpreet Singh Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Mon, 04 Sep 2023 07:01 PM (IST)

    पंजाब में जिला परिषदों के चुनाव समय पहले कराने के पंजाब सरकार के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। श्री मुक्तसर साहिब के नरेंद्र सिंह द्वारा दाय ...और पढ़ें

    जिला परिषदों के चुनाव समय से पहले कराने को HC में चुनौती
    जिला परिषदों के चुनाव समय से पहले कराने को HC में चुनौती

    चंडीगढ़, राज्य ब्यूरो। Punjab News पंजाब सरकार द्वारा जिला परिषदों के चुनाव तय समय से पहले करवाने की अधिसूचना को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दे दी गई है। हाईकोर्ट इस याचिका पर मंगलवार को सुनवाई करेगा।

    श्री मुक्तसर साहिब के नरेंद्र सिंह द्वारा दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि जिला परिषदों का कार्यकाल अगले साल अक्टूबर तक का है लेकिन सरकार इसी साल दिसंबर में चुनाव करवाने जा रही है।

    'सरकार का कदम पूरी तरह से अवैध'

    हाईकोर्ट (Punjab Haryana High Court) से आग्रह किया गया है कि सरकार के इस आदेश को रद्द किया जाए क्योंकि सरकार का यह कदम पूरी तरह से अवैध, मनमानी और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के खिलाफ है। याचिका में कहा कि अधिसूचना कानून के खिलाफ है।

    याचिका में तर्क दिया कि पंजाब की सभी ग्राम पंचायतों को निर्वाचित प्रतिनिधियों के कार्यकाल की समाप्ति से पहले गलत और अवैध रूप से भंग कर दिया गया था। लेकिन मामला हाईकोर्ट में आने के बाद सरकार ने अपना निर्णय वापिस ले लिया था।

    याचिका के अनुसार, किसी भी समय चुनाव की घोषणा करने की शक्ति और परिषदों को भंग करने का मतलब यह नहीं हो सकता कि संविधान द्वारा निर्धारित कार्यकाल को संबंधित प्राधिकारी की इच्छा अनुसार कम हो।