Trending

    विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

    यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Oct 16, 2023 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

    NDPS मामले में सुखपाल खेहरा ने जमानत के लिए HC से लगाई गुहार, कोर्ट ने सरकार को स्‍टेटस रिपोर्ट दायर करने का दिया आदेश

    By Inderpreet Singh Edited By: Himani Sharma
    Updated: Mon, 16 Oct 2023 03:59 PM (IST)

    कांग्रेस विधायक सुखपाल खेहरा ने एनडीपीएस मामले में जमानत के लिए हाई कोर्ट से गुहार लगाई है। कोर्ट ने सरकार को अगली सुनवाई पर इस मामले में स्टेटस रिपोर ...और पढ़ें

    एनडीपीएस मामले में जमानत के लिए सुखपाल खैहरा ने लगाई हाई कोर्ट से गुहार (फाइल फोटो)
    एनडीपीएस मामले में जमानत के लिए सुखपाल खैहरा ने लगाई हाई कोर्ट से गुहार (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार को 19 अक्‍टूबर के लिए नोटिस जारी कर किया जवाब तलब।
    2. खेहरा पहले आम आदमी पार्टी में थे और बाद में कांग्रेस में हुए शामिल।
    3. खेहरा ने अपनी याचिका में गिरफ्तारी को अवैध करार दिया।

    राज्य ब्यूरो,चंडीगढ़। एनडीपीएस के 2015 में दर्ज मामले में एसआईटी द्वारा की गई गिरफ्तार किए गए कांग्रेस विधायक सुखपाल खेहरा की नियमित जमानत की मांग पर पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार को 19 अक्टूबर के लिए नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। कोर्ट ने सरकार को अगली सुनवाई पर इस मामले में स्टेटस रिपोर्ट दायर करने का आदेश दिया है।

    आम आदमी पार्टी छोड़कर हुए थे कांग्रेस में शामिल

    याचिका दाखिल करते हुए खेहरा ने बताया कि इस मामले में याची को विभिन्न स्तर पर राहत के बावजूद पंजाब पुलिस उनके खिलाफ कानून के खिलाफ जाकर कार्रवाई कर रही है। पहले वह आम आदमी पार्टी में थे और बाद में उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया। इसी के चलते उनके खिलाफ राजनीतिक द्वेष के कारण यह कार्रवाई की जा रही है। खेहरा ने अपनी याचिका में गिरफ्तारी को अवैध करार देते हुए इस नियमित जमानत की मांग की है।

    यह भी पढ़ें: सुखपाल खेहरा के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की तैयारी में पंजाब सरकार, बेटे मेहताब ने सोशल मीडिया पर दी जानकारी

    एनडीपीएस में एफआईआर दर्ज

    मार्च 2015 में फाजिल्का के जलालाबाद में एनडीपीएस में एफआईआर दर्ज की गई थी। इस मामले में गुरदेव सिंह सहित नौ लोगों पर मामला दर्ज किया गया था और बाद में उन्हें नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सबस्टेंस (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत दोषी ठहराया गया था। पुलिस ने उनके पास से 2 किलो हेरोइन, 24 सोने के बिस्कुट, एक देशी पिस्तौल, एक .315 बोर की पिस्टल और दो पाकिस्तानी सिम कार्ड बरामद किए थे। बाद में पुलिस जांच के दौरान खेहरा का नाम सामने आया।

    खेहरा के खिलाफ ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर लगा दी गई थी रोक

    2017 में सुप्रीम कोर्ट ने अतिरिक्त आरोपी के रूप में तलब किए गए खेहरा के खिलाफ ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगा दी थी। उन्हें 2015 के ड्रग्स मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में 2021 में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तार किया गया था। 2022 में उन्हें जमानत मिल गई।

    खबरें और भी

    यह भी पढ़ें: फिर पुलिस रिमांड पर सुखपाल खेहरा, कोर्ट में मुलाकात न होने पर बाजवा ने सरकार पर लोकतंत्र की हत्या करने का लगाया आरोप

    फरवरी 2023 में शीर्ष अदालत ने ड्रग्स मामले में खेहरा के खिलाफ समन आदेश को रद्द कर दिया। खेहरा को 28 सितंबर को पंजाब पुलिस ने उनके चंडीगढ़ स्थित आवास से गिरफ्तार किया था। ज्ञात रहे कि पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए व उस पर लगाए गए आरोपों के खिलाफ खेहरा की एक अन्य याचिका पर हाई कोर्ट ने पहले ही फैसला सुरक्षित रखा हुआ है।