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    यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Jul 20, 2023 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

    अमृतपाल के साथियों की याचिका पर हाईकोर्ट ने उठाए सवाल, पूछा- जब केस दर्ज हुआ तो पुलिस गिरफ्तारी अवैध कैसे

    By Jagran NewsEdited By: Nidhi Vinodiya
    Updated: Thu, 20 Jul 2023 11:22 PM (IST)

    अमृतपाल के साथियों गुरमीत सिंह बुक्कनवाला कुलवंत सिंह राओके भगवंत सिंह उर्फ प्रधानमंत्री बाजेके और बसंत सिंह की याचिका पर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने स ...और पढ़ें

    अमृतपाल के साथियों की याचिका पर हाईकोर्ट ने उठाए सवाल, पूछा- जब केस दर्ज हुआ तो पुलिस गिरफ्तारी अवैध कैसे
    अमृतपाल के साथियों की याचिका पर हाईकोर्ट ने उठाए सवाल, पूछा- जब केस दर्ज हुआ तो पुलिस गिरफ्तारी अवैध कैसे

    चंडीगढ़,राज्य ब्यूरो। अमृतपाल सिंह के साथी गुरमीत सिंह बुक्कनवाला, कुलवंत सिंह राओके, भगवंत सिंह उर्फ प्रधानमंत्री बाजेके और बसंत सिंह की याचिका पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने सवाल उठाते हुए पूछा है कि जब एफआईआर के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया तो गिरफ्तारी अवैध कैसे है।

    अजनाला थाने के हमले के बाद दर्ज हुई थी एफआईआर

    सभी की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए कहा गया कि अजनाला थाने पर हमले के चलते पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई आरंभ की थी। इस दौरान याचिकाकर्ताओं को भी गिरफ्तार किया गया और उन्हें इस हमले का आरोपी बना जेल भेज दिया गया। याचिकाकर्ताओं की दलील है कि इस हमले में वह शामिल ही नहीं थे ऐसे में पुलिस की कार्रवाई व याचिकाकर्ताओं की गिरफ्तारी गलत है।

    ऐसे में उनके खिलाफ कार्रवाई को रद्द करने व याचिकाकर्ताओं को रिहा करने की याचिका में अपील की गई है। अब हाई कोर्ट ने इस याचिका के औचित्य पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं।