Trending

    विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

    यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Oct 26, 2024 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

    पंजाब में नशा तस्करों पर शिकंजा, पहली बार पीआईटी एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज; 2 साल तक नहीं मिलेगी जमानत

    Updated: Sat, 26 Oct 2024 10:21 PM (IST)

    पंजाब सरकार ने नशा तस्करों के खिलाफ सख्ती बढ़ा दी है। पहली बार गुरदासपुर के सीमावर्ती गांव शहूरकलां के नशा तस्कर अवतार सिंह तारी के खिलाफ पीआईटी एनडीप ...और पढ़ें

    पंजाब में पहली बार पीआईटी एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज (जागरण फाइल फोटो)
    पंजाब में पहली बार पीआईटी एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज (जागरण फाइल फोटो)

    HighLights

    1. पंजाब में पहली बार नशा तस्कर के खिलाफ पीआइटी एनडीपीएस के तहत केस
    2. 2 साल रहेगा जेल में अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे गांव से पकड़ा गया था गुरदासपुर का नशा तस्कर
    3. 'कई और नशा तस्कर भी हैं निशाने पर, जल्द होगी उनकी भी गिरफ्तारी'

    जागरण संवाददाता, गुरदासपुर। प्रदेश सरकार ने नशा तस्करों के खिलाफ अब और सख्ती करनी शुरू कर दी है। इसी के तहत राज्य में पहली बार गुरदासपुर के सीमावर्ती गांव शहूरकलां के नशा तस्कर अवतार सिंह तारी के खिलाफ पीआइटी एनडीपीएस एक्ट (प्रिवेंशन आफ इल्लिसिट ट्रैफिक इन नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस) के तहत केस दर्ज किया गया है।

    खास बात यह है कि इस एक्ट के तहत केस दर्ज होने के बाद आरोपित को दो वर्ष तक जमानत नहीं मिलने का प्रविधान है। तारी के खिलाफ उक्त एक्ट के तहत केस दर्ज करने की पुष्टि डीजीपी गौरव यादव ने की है। उन्होंने कहा कि जल्दी ही कई और नशा तस्करों के खिलाफ भी इसी तरह की कार्रवाई की जाएगी।

    बिल्ला के खिलाफ एनसीबी के तहत केस दर्ज

    बता दें कि इससे पहले अगस्त महीने में एनसीबी ने तरनतारन जिले के गांव हवेलियां निवासी बलविंदर बिल्ला को भी गिरफ्तार किया था। उसके खिलाफ भी एनसीबी ने पीआइटी एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किया था।

    बिल्ला इन दिनों असम की डिब्रूगढ़ जेल में बंद है। अधिकारियों ने बताया कि बिल्ला के खिलाफ केस एनसीबी ने दर्ज किया था जबकि तारी के खिलाफ पंजाब पुलिस ने दर्ज किया है जोकि राज्य पुलिस की पहली कार्रवाई है।

    खबरें और भी

    यह भी पढ़ें- कौन हैं पूर्व विधायक सत्कार कौर, हेरोइन बेचने के मामले में हुईं गिरफ्तारी; नारकोटिक्स सेल ने रंगे हाथ पकड़ा

    एसएसपी हरीश कुमार दयामा ने बताया कि एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएस) ने जिला पुलिस के साथ 24 अक्टूबर को नशा तस्कर अवतार सिंह तारी को गिरफ्तार किया था।

    इसके बाद उसके खिलाफ पीआइटी एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया। उन्होंने बताय कि तारी लंबे समय से सीमा पार से हेरोइन की तस्करी कर रहा था। उसके संबंध पाकिस्तानी तस्करों के साथ भी हैं। वह अब तक करीब 231 किलो हेरोइन की तस्करी कर चुका है।

    जेल से बाहर आने के बाद फिर शुरू किया नशे का धंधा 

    उसे नशा तस्करी से जुड़े दो मामलों में सजा भी हो चुकी है और वह जमानत पर बाहर आया था। जेल से बाहर आने के बाद वह फिर से हेरोइन की तस्करी करने लगा था।

    इसी के चलते संयुक्त आप्रेशन के दौरान उसे गिरफ्तार कर उसके खिलाफ पीआइटी एनडीपीएस के तहत केस दर्ज किया गया।एसएसपी ने बताया कि तारी के अलावा कुछ अन्य नशा तस्करों के खिलाफ करीब एक वर्ष से गृह मंत्रालय के पास प्रस्ताव लंबित पड़ा था।

    यह भी पढ़ें- कौन थी मेन पार्टी, सत्कार कौर कहां से लाती थी नशा? गिरफ्तारी के बाद पूर्व विधायक ने किए नए खुलासे

    वहां से मंजूरी मिलने के बाद तारी के खिलाफ उक्त कार्रवाई को अंजाम दिया गया। उन्होंने बताया कि तारी का बेटा युवराज सिंह भी गुरदासपुर पुलिस द्वारा नशा तस्करी के मामले में ड्रग मनी और पिस्टल के साथ कुछ माह पहले गिरफ्तार किया गया था।

    किन लोगों के खिलाफ एक्ट के तहत की जाती है कार्रवाई

    एसएसपी हरीश दयामा ने बताया कि जिन लोगों द्वारा बड़े स्तर पर नशा तस्करी की जाती है, उन लोगों के खिलाफ उक्त एक्ट के तहत कार्रवाई की जाती है।

    भले ही मौके पर संबंधित व्यक्ति से कोई नशा बरामद न भी हो, लेकिन उसके खिलाफ ऐसे सबूत हों कि वह बड़े पैमाने पर नशा तस्करी में लिप्त है।

    यही नहीं, अगर कोई नशा तस्करी में लिप्त लोगों का किसी न किसी तरह का सहयोग करता है, उसके खिलाफ भी गृह मंत्रालय से मंजूरी मिलने के बाद उक्त केस के तहत कार्रवाई की जा सकती है।

    यह भी पढ़ें- बठिंडा में 'द बर्निंग ट्रेन' बनी मालगाड़ी, तेल से भरे 7 टैंकरों में लगी भीषण आग