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    यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Oct 16, 2023 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

    Teaching Fellow Scam: विजिलेंस विभाग ने की सिफारिश, गुरदासपुर के 128 टीचिंग फेलोज के खिलाफ दर्ज हो मामला

    By Jagran NewsEdited By: Nidhi Vinodiya
    Updated: Mon, 16 Oct 2023 07:34 PM (IST)

    टीचिंग फेलो घोटाले को लेकर विजिलेंस विभाग ने गुरदासपुर के 128 अध्यापकों के खिलाफ जिला पुलिस को मामला दर्ज करने की सिफारिश की है। इस मामले में 11 अक्टू ...और पढ़ें

    गुरदासपुर के 128 टीचिंग फेलोज के खिलाफ दर्ज हो मामला
    गुरदासपुर के 128 टीचिंग फेलोज के खिलाफ दर्ज हो मामला

    HighLights

    1. विजिलेंस विभाग ने 128 अध्यापकों के खिलाफ जिला पुलिस को मामला दर्ज करने की सिफारिश की है।
    2. 11 अक्टूबर को मलेरकोटला पुलिस ने मामला दर्ज कर सात टीचिंग फैलोज के खिलाफ केस दर्ज किया था।
    3. 9998 टीचरों की भर्ती के दौरान बनाई गई थी कमेटियां

    जागरण संवाददाता, गुरदासपुर। Teaching Fellow Scam: टीचिंग फेलो घोटाले को लेकर विजिलेंस विभाग ने गुरदासपुर के 128 अध्यापकों के खिलाफ जिला पुलिस को मामला दर्ज (Case will register against 128) करने की सिफारिश की है। इस मामले में 11 अक्टूबर को मलेरकोटला पुलिस ने मामला दर्ज कर सात टीचिंग फैलोज के खिलाफ केस दर्ज किया था। इसके अलावा पंजाब के 19 जिलों के जाली सर्टिफिकेटों के आधार पर नौकरी पाने वाले टीचिंग फैलोज के खिलाफ भी मामले दर्ज कराने की सिफारिश की गई है।

    9998 लोगों की भर्ती के दौरान बनाई गई थी कमेटियां 

    विजिलेंस की जांच में सामने आया है कि विभिन्न जिलों में भर्ती किए गए 9998 टीचिंग फैलोज की भर्ती प्रक्रिया के दौरान बनाई गई विभिन्न जिला स्तरीय कमेटियों ने 11 अगस्त 2009 से 13 अगस्त 2009 तक उम्मीदवारों के सर्टीफिकेटों की जांच की थी। इसके बाद 19 अक्टूबर 2009 को तत्कालीन डायरेक्टर शिक्षा विभाग एलीमेंट्री साधू सिंह रंधावा ने जाली सर्टिफिकेटों के आधार पर नौकरी पाने वाले उम्मीदवारों को नौकरी से फायरिंग करने के आदेश जारी किए गए थे, जिन पर 23 अक्टूबर 2009 तक कार्रवाई कर दी गई।

    457 के सर्टिफिकेट जाली पाए गए

    नौकरी से फारिग उम्मीदवारों ने मामले को लेकर अदालत का सहारा लिया, जिसके बाद सरकार ने कमेटी बनाकर उन्हें अपना पक्ष रखने का मौका दिया। कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर फारिग किए गए 583 टीचिंग फैलोज में से 457 के सर्टिफिकेट जाली पाए गए। इसके बाद इनके खिलाफ मामला दर्ज कराने की सिफारिश की गई। इसके बाद इन्होंने फिर से हाईकोर्ट में रिट दायर कर दी।

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    111 के पास जाली तजुर्बा सर्टीफिकेट

    हाईकोर्ट ने 11 अगस्त 2010 को फैसला सरकार के हक में दे दिया। इसके बाद राज्य के विभिन्न जिलों में शिक्षा विभाग द्वारा कुछ टीचरों के खिलाफ मामला दर्ज करा दिया गया, जिनमें जिला गुरदासपुर के 54 अध्यापक शामिल थे। विजिलेंस का कहना है कि शेष बचे टीचिंग फैलोज के खिलाफ भी मामला दर्ज होना चाहिए था। अब जिन टीचिंग फैलोज के खिलाफ मामला दर्ज करने की सिफारिश की गई है। उनमें से 111 के पास जाली तजुर्बा सर्टीफिकेट, चार के पास जाली रुरल एरिया सर्टीफिकेट और 13 की ओर से मैरिट अंकों से छेड़छाड करना पाया गया है।

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