यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Aug 08, 2017 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
पत्नी को जलाकर की थी हत्या, 12 साल बाद पति और सास को मिली उम्रकैद
व्यक्ति की शादी 1999 में हुई थी। वह अपनी पत्नी से मारपीट करता था और एक दिन उसे जलाकर मार ...और पढ़ें

जेएनएन, लुधियाना। शादी के 12 वर्ष बाद विवाहिता को जलाकर मारने वाले पति गुरदीप सिंह व सास शविंदर कौर निवासी गांव रोड, मेहरबान को उम्रकैद की सजा सुनाई गयी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वरिंदर अग्रवाल की अदालत ने फैसला सुनाते हुए दोषियों को 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भरने का भी आदेश दिया।
पुलिस थाना मेहरबान में मृतक मंदीप कौर के पिता अवतार सिंह की शिकायत पर 19 अगस्त 2011 को धारा 302 आइपीसी के तहत मामला दर्ज किया गया था। शिकायतकर्ता के मुताबिक उनकी पुत्री मंदीप की शादी गुरदीप के साथ 1999 में हुई थी। उनके तीन बच्चे थे। शादी के बाद से ही गुरदीप उनकी पुत्री से मारपीट करता था। इसके अलावा उसे घर से निकाल देता था। पंचायती सहमति से मामला निपट जाता था। एक दिन खबर आई कि मंजीत जल गई है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जब तक वे अस्पताल पहुंचते मंदीप की मौत हो चुकी थी।
