किसान नेता सुख गिल मोगा को पटियाला हाउस कोर्ट से मिली जमानत, 19 दिनों बाद तिहाड़ जेल से हुए रिहा
किसान नेता सुख गिल मोगा को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट से जमानत मिल गई है, जिसके बाद वे करीब 19 दिनों बाद तिहाड़ जेल से रिहा हुए। ...और पढ़ें
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किसान नेता सुख गिल मोगा को पटियाला हाउस कोर्ट से मिली जमानत (फोटो: जागरण)
HighLights
सुख गिल मोगा को दिल्ली कोर्ट से जमानत मिली।
करीब 19 दिन बाद तिहाड़ जेल से रिहा हुए।
समर्थकों ने खुशी मनाई, लड़ाई जारी रखने का संकल्प।
संवाद सूत्र, धर्मकोट। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट से किसान नेता सुख गिल मोगा को जमानत मिल गई है। करीब 19 दिनों बाद वह तिहाड़ जेल से रिहा होकर बाहर आए। बुधवार रात लगभग 11 बजे जेल से बाहर आने पर उनके समर्थकों और साथियों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया।
जानकारी के अनुसार, 7 मई 2026 को कौमी इंसान मोर्चा मोहाली के आह्वान पर सुख गिल मोगा अपने साथियों- दलजीत सिंह सरपंच, रणजीत सिंह, चंदनदीप महिता और गुरचरण सिंह — के साथ गुरुद्वारा बंगला साहिब से जंतर-मंतर तक निकाले जाने वाले विरोध मार्च में शामिल होने जा रहे थे।
इसी दौरान दिल्ली पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही गिरफ्तार कर लिया था। बाद में पुलिस ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर सुख गिल मोगा को तिहाड़ जेल भेज दिया था। अब करीब 19 दिन बाद उन्हें जमानत मिलने के बाद रिहा कर दिया गया है।
सुख गिल मोगा की रिहाई के बाद किसान संगठनों और समर्थकों में खुशी का माहौल है। नेताओं का कहना है कि लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए उनकी लड़ाई आगे भी जारी रहेगी।