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    यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Feb 10, 2023 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

    Punjab News: जिला मजिस्ट्रेट ने चार आइलेट्स सेंटरों के लाइसेंस किए निलंबित

    By Jagran NewsEdited By: Himani Sharma
    Updated: Fri, 10 Feb 2023 06:55 PM (IST)

    जिला मजिस्‍ट्रेट ने चार आइलेट्स सेंटरों के लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं। अवधि समाप्‍त होने के बाद भी लाइसेंस रिन्‍यू नहीं करवा रहे थे। जबकि कैंब्रिज इंड ...और पढ़ें

    जिला मजिस्ट्रेट ने चार आइलेट्स सेंटरों के लाइसेंस किए निलंबित
    जिला मजिस्ट्रेट ने चार आइलेट्स सेंटरों के लाइसेंस किए निलंबित

    जागरण संवाददाता,श्री मुक्तसर साहिब: जिला मजिस्ट्रेट विनीत कुमार ने मलोट रोड पर स्थित चार आइलेट्स सेंटरों बेटर चाइस इंस्टीट्यूट, कैंब्रिज इंडिया, ब्रिटिश नेविगेटर और न्यू ग्रे मैटर के लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के आदेश जारी किए हैं।

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    जिला मजिस्ट्रेट विनीत कुमार ने बताया कि इनमें बेटर चाइस और ब्रिटिश नेविगेटर 13 नवंबर 2022 से लाइसेंस की अवधि समाप्त हो चुकी है। जबकि कैंब्रिज इंडिया 13 दिसंबर 2022 से अवधि समाप्त हुई है और न्यू ग्रे मैटर की अवधि 16 जनवरी 2023 से समाप्त हो चुकी है।

    अवधि समाप्त होने के बावजूद इन लाइसेंसधारियों ने न तो लाइसेंस रिन्यू के लिए आवेदन किया और न ही लाइसेंस सरेंडर किया। उन्होंने बताया कि डीसी कार्यालय से आइलेट्स, कंसल्टेंसी और टिकट एजेंटों को पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट के तहत लाइसेंस जारी किए जाते हैं, जो पांच साल के लिए वैध होते हैं।

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    पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट के तहत लाइसेंस के रिन्यूवल के लिए एक आवेदन इसकी समाप्ति से दो महीने पहले जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय में जमा किया जाना चाहिए। उन्होंने संबंधित केंद्रों को निर्देश दिए कि वे 18 फरवरी तक अपने लाइसेंस को रिन्यू करने के लिए आवश्यक दस्तावेज डीसी कार्यालय में जमा करवाएं या फिर अपने लाइसेंस डीसी कार्यालय को समर्पण करें। ऐसा न करने की सूरत में उनका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा और लाइसेंस रिन्यू के लिए विचार नहीं किया जाएगा।