Trending

    विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

    पंजाब के 19 लाख से अधिक बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, अब मात्र 6% ब्याज पर चुकाएं बकाया; किस्तों की भी सुविधा

    Updated: Mon, 06 Jul 2026 10:55 PM (IST)

    पंजाब स्टेट इलेक्ट्रीसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने 19.34 लाख उपभोक्ताओं के लिए वन टाइम सेटलमेंट योजना को मंजूरी दी है। ...और पढ़ें

    पंजाब के 19 लाख से अधिक बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत। फाइल फोटो

    पंजाब के 19 लाख से अधिक बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत। फाइल फोटो

    HighLights

    1. 19.34 लाख उपभोक्ताओं को वन टाइम सेटलमेंट योजना का लाभ।

    2. बकाया बिलों पर अब केवल 6% वार्षिक साधारण ब्याज।

    3. 25% अग्रिम भुगतान कर शेष राशि छह किस्तों में।

    दीपक मौदगिल, पटियाला। बिजली बिलों के बकाये से परेशान पंजाब के करीब 19.34 लाख उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत की खबर है। पंजाब स्टेट इलेक्ट्रीसिटी रेगुलेटरी कमीशन (पीएसईआरसी) ने वन टाइम सेटलमेंट (ओटीएस) योजना को मंजूरी दे दी है।

    इसके तहत वर्षों से लंबित बिजली बिलों का निपटारा अब महज छह प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज पर किया जा सकेगा। साथ ही पूरी राशि एकमुश्त जमा करने की बाध्यता भी समाप्त कर दी गई है। उपभोक्ता 25 प्रतिशत राशि जमा कर शेष भुगतान अधिकतम छह मासिक किस्तों में कर सकेंगे।

    रेगुलेटरी कमीशन के इस फैसले की पुष्टि करते हुए कमीशन मेंबर रविंदर सिंह सैनी ने दैनिक जागरण को कहा कि इस फैसले से निश्चित रूप से पावरकाम के साथ साथ इसके उपभोक्ताओं को भी फायदा होगा। जहां पावरकाम की फंसे हुए बिजली बिल क्लियर होंगे वहीं किसी न किसी कारणवश बिजली बिल न भरने वाले उपभोक्ता सहज तरीके से अपना बिल भर सकेंगे। इस तरीके से उनकी बिजली सप्लाई सुचारू तरीके से जारी रहेगी।

    बिजली उपभोक्ताओं पर कुल 4,155.70 करोड़ रुपये बकाया

    पीएसईआरसी के चेयरमैन संजय गुप्ता, मेंबर रविंदर सिंह सैनी व रवि कुमार की बेंच ने यह फैसला लिया। कमीशन के समक्ष पेश आंकड़ों के अनुसार 31 मार्च 2025 तक राज्य में 19 लाख 33 हजार 743 डिफाल्टर बिजली उपभोक्ताओं पर कुल 4,155.70 करोड़ रुपये बकाया है।

    कमीशन का मानना है कि नई योजना से एक ओर पावरकाम को वर्षों से अटकी राशि की वसूली होगी, वहीं आर्थिक कारणों से बकाया नहीं चुका पाने वाले उपभोक्ताओं को भी नई शुरुआत का अवसर मिलेगा। योजना के तहत सबसे बड़ी राहत लेट पेमेंट सरचार्ज में दी गई है।

    खबरें और भी

    अभी तक बकाया राशि पर 18 प्रतिशत वार्षिक (1.5 प्रतिशत प्रतिमाह) की दर से सरचार्ज लगता था, जिसे घटाकर छह प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज कर दिया गया है। इससे उपभोक्ताओं पर ब्याज का बोझ काफी कम हो जाएगा।

    किसे मिलेगा योजनाओं का लाभ

    आंकड़ों के अनुसार, सबसे अधिक बकाया घरेलू एवं गैर-आवासीय (डीएस/एनआरएस) श्रेणी में है। इस श्रेणी के 18.88 लाख उपभोक्ताओं पर 2,537.54 करोड़ रुपये बकाया हैं। इसके अलावा स्माल पावर श्रेणी में 504.39 करोड़ रुपये, मीडियम सप्लाई में 630.91 करोड़ रुपये, लार्ज सप्लाई में 392.04 करोड़ रुपये, बल्क सप्लाई में 53.81 करोड़ रुपये तथा पब्लिक लाइटिंग श्रेणी में 37.01 करोड़ रुपये का बकाया है।


    कमीशन ने उपभोक्ताओं और उद्योग संगठनों की मांग को स्वीकार करते हुए भुगतान की शर्तों में भी बड़ा बदलाव किया है। पहले पूरा भुगतान 30 दिनों के भीतर एकमुश्त करने का प्रस्ताव था, लेकिन अब उपभोक्ता कुल सेटलमेंट राशि का 25 प्रतिशत एडवांस जमा कर शेष 75 प्रतिशत राशि छह माह तक की मासिक किस्तों में जमा कर सकेंगे।

    योजना का लाभ उन उपभोक्ताओं को भी मिलेगा, जिनके मामले विभिन्न अदालतों या अन्य न्यायिक मंचों पर लंबित हैं। ऐसे उपभोक्ताओं को समझौते के बाद मुकदमा वापस लेने का ऑनलाइन शपथ-पत्र देना होगा। इन मामलों में 7 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज लिया जाएगा।

    आयोग ने पूरी प्रक्रिया को आनलाइन रखने के निर्देश दिए हैं। आवेदन के दौरान उपभोक्ताओं की जमा सिक्योरिटी राशि स्वत: बकाया में समायोजित कर दी जाएगी और किसी प्रकार का प्रोसेसिंग शुल्क नहीं लिया जाएगा।

    वहीं, लंबे समय से कटे बिजली कनेक्शनों पर फिक्स्ड चार्ज में भी राहत दी गई है। यह योजना पीएसपीसीएल द्वारा वाणिज्यिक परिपत्र जारी होने के बाद 45 दिनों तक लागू रहेगी, जिसे जरूरत पड़ने पर अधिकतम 90 दिनों तक बढ़ाया जा सकेगा।