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26 हफ्ते की गर्भवती नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता को मिली गर्भपात की इजाजत, राजस्थान हाई कोर्ट का बड़ा फैसला

Published: Thu, 18 Jun 2026 10:31 PM (IST)

राजस्थान उच्च न्यायालय ने 26 सप्ताह से अधिक गर्भवती नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता को गर्भपात की अनुमति दी है।

नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता को मिली गर्भपात की इजाजत (जागरण)

नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता को मिली गर्भपात की इजाजत (जागरण)

HighLights

  1. नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता को 26 सप्ताह की गर्भावस्था समाप्त करने की अनुमति।

  2. महिला की प्रजनन स्वायत्तता, शारीरिक गरिमा मौलिक अधिकार हैं।

  3. नाबालिग की पहचान गोपनीय रखने और बच्चे की जिम्मेदारी राज्य सरकार को।

जागरण संवाददाता,जयपुर। राजस्थान उच्च न्यायालय ने 16 वर्षीय नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता को 26 सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था समाप्त करने की अनुमति प्रदान की है।

उच्च न्यायालय ने कहा कि किसी भी महिला विशेषकर नाबालिग लड़की को उसकी इच्छा के खिलाफ अवांछित गर्भ को रखने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है।

महिला को गर्भावस्था के लिए नहीं कर सकते मजबूत

महिला की प्रजनन स्वायत्तता, शारीरिक गरिमा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत संरक्षित मौलिक अधिकार है, इन्हें किसी भी परिस्थिति में नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।

न्यायाधीश विपिन गुप्ता ने यह आदेश झालावाड़ जिले की 16 वर्षीय दुष्कर्म पीड़िता की ओर से उसकी मां द्वारा दायर की गई याचिका पर दिया है।

पीड़िता ने उच्च न्यायालय से 26 सप्ताह और दो दिन की गर्भावस्था को समाप्त करने की अनुमति मांगी थी। उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में गर्भसमापन की प्रक्रिया के दौरान जीवित शिशु के जन्म की स्थिति में संबंधित अस्पताल उसे सर्वोत्तम चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाएगा।

नाबालिग यदि बच्चे की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती तो राज्य सरकार और इससे संबंधित एजेंसियां बच्चे की देखभाल, चिकित्सा सहायता, संरक्षण एवं पुर्नवास की पूरी जिम्मेदारी उठाएगी।

नाबालिग ने दो बार आत्महत्या का प्रयास किया था। ऐसी स्थिति में न्यायालय ने गर्भ को समाप्त करने की अनुमति दी है। न्यायालय ने सभी एजेंसियों को नाबालिग की पहचान गोपनीय रखने के भी निर्देश दिए हैं।

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