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    यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Oct 20, 2022 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

    Jaipur News: दुष्कर्म के बाद महिला की हत्या, पति से चल रहा था विवाद

    By Jagran NewsEdited By: Sachin Kumar Mishra
    Updated: Thu, 20 Oct 2022 09:51 PM (IST)

    Jaipur News राजस्थान की राजधानी जयपुर जिले में दुष्कर्म के बाद एक महिला की हत्या का मामला सामने आया है। महिलाघर में अकेली थी। मामला जयपुर जिले के बिहा ...और पढ़ें

    जयपुर में दुष्कर्म के बाद महिला की हत्या, पति से चल रहा था विवाद। फाइल फोटो
    जयपुर में दुष्कर्म के बाद महिला की हत्या, पति से चल रहा था विवाद। फाइल फोटो

    जयपुर, जागरण संवाददाता। Jaipur News: राजस्थान की राजधानी जयपुर (Jaipur) जिले में दुष्कर्म के बाद एक महिला की हत्या कर दी गई। महिलाघर में अकेली थी। मामला जयपुर जिले के बिहारीपुरा गांव का है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अभी तक इस संबंध में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है।

    पत्थर से कुचलकर मार डाला

    पुलिस के अनुसार, कलावती देवी (45) का पति से विवाद चल रहा था। वह पिछले दस साल से अपने मायके में रह रही थी। घटना के समय घर में कोई नहीं था। स्वजन गांव से बाहर गए हुए थे। इस दौरान पहले तो उसके साथ दुष्कर्म किया गया और फिर पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी गई। पत्थर काफी भारी था। पुलिस उपायुक्त राजीव पचार ने बताया कि मौके से हत्या में इस्तेमाल किया गया पत्थर बरामद किया गया है।

    काफी समय से अकेले रह रही थी

    पोस्टमार्टम के बाद शव स्वजनों को सौंप दिया गया। महिला का पति से तलाक का मामला न्यायालय में लंबित है। उसके चार बच्चे पास के ही गांव में रह रहे हैं। महिला जिस कमरे में रहती थी, वह कमरा मुख्य सड़क से 50 मीटर की दूर पर बना हुआ है। यहां पर ही पिछले कई समय से वह अकेली रह रही थी। बुधवार रात को कुलावती घर के मुख्य दरवाजे के बाहर सो रही थी। इस दौरान अज्ञात व्यक्ति ने उसके साथ दुष्कर्म किया और हत्या कर दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। उल्लेखनीय है कि दुष्कर्म के मामलों में राजस्थान देश में पहले नंबर पर है। राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश में दुष्कर्म के मामले ज्यादा सामने आए हैं।

    हाई कोर्ट की इजाजत

    राजस्थान उच्च न्यायालय ने नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के आरोपित को 15 दिन पत्नी के साथ रहने की इजाजत दी है। अलवर निवासी आरोपित पाक्सो अधिनियम के तहत 20 साल की अलवर जेल में सजा काट रहा है। सजायाफ्ता की पत्नी ने पिछले दिनों उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर पति को पैरोल पर रिहा करने की मांग की थी। सजायाफ्ता की पत्नी ने बच्चा पैदा करने के मौलिक व संवैधानिक अधिकार का हवाला देत हुए अलवर जिला व सत्र न्यायालय में 13 जुलाई, 2022 को आपात पैराल याचिका दायर की थी।

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