यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Feb 03, 2023 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
घर से हैं दूर और नहीं कर पा रहे Voter ID का एड्रेस चेंज? कहीं जाने की जरूरत नहीं, एक क्लिक पर हो जाएगा काम
Voter ID कार्ड भारतीय नागरिकों के लिए सरकार द्वारा जारी किए जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट में से एक है। ऐसे में अगर आपने अपना एड्रेस बदला है त ...और पढ़ें

नई दिल्ली, टेक डेस्क। अगर आप भारत के नागरिक है और 18 साल की उम्र पार कर चुके हैं तो भारत सरकार आपको वोटर आईडी बनवाने की सुविधा देती है। वोटर आईडी कार्ड सरकार द्वारा जारी किए जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट में से एक है। इसे भारत के चुनाव आयोग द्वारा जारी एक चुनाव कार्ड के रूप में भी जाना जाता है।
इन कामों में भी होती है जरूरत
अगर आप पासपोर्ट के लिए आवेदन करने जा रहे है तो आप इसे सामान्य पहचान, पता और आयु प्रमाण पत्र के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। बता दें कि इस सुविधा को पहली बार 1993 में मुख्य चुनाव आयुक्त टीएन शेषन के कार्यकाल के दौरान पेश किया गया था।
एक वोटर आईडी कार्ड धारक को चुनावों में भाग लेने और देश, राज्य या स्थानीय निकाय को प्रशासित करने, कानून बनाने और प्रशासन करने वाले प्रतिनिधियों को चुनने की अनुमति देता है। बता दें कि भारतीय संविधान 18 वर्ष से ऊपर के सभी भारतीय नागरिकों को उचित प्रतिबंधों के साथ वोट देने का अधिकार देता है।
.jpg)
यह भी पढ़ें - Facebook और Instagram से Meta ने हटाए 3 करोड़ से अधिक खराब कंटेंट, यूजर्स की सुरक्षा के जरूरी है ये कदम
आनलॉइन ऐसे अपडेट करें वोटर ID में अपना एड्रेस
- आज हम आपको बताएंगे कि आप अपने वोटर आईडी कार्ड में ऑनलाइन पता कैसे बदल सकते हैं।
- सबसे पहले www.nvsp.in पर राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल पर लॉग ऑन करें।
- अगर आप किसी अन्य निर्वाचन क्षेत्र में चले गए हैं, तो नए मतदाता के पंजीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन या AC से ट्रांसफर के कारण फॉर्म 6 पर क्लिक करें।
- अगर आप एक ही निर्वाचन क्षेत्र के भीतर निवास के एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले गए हैं, तो फॉर्म 8A पर क्लिक करें।

खबरें और भी
- इसके बाद अपना नाम, जन्म तिथि, राज्य, निर्वाचन क्षेत्र, स्थायी पता सहित सभी अनिवार्य विवरण भरें।
- अब वैकल्पिक विवरण सेक्शन में अपने ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर डालें।
- इसके बाद फोटोग्राफ, पते का प्रमाण और उम्र के प्रमाण सहित सभी सहायक दस्तावेज अपलोड करें।
- अब सभी अपलोड किए गए डॉक्यूमेंट के साथ फॉर्म को ऑनलाइन जमा करें।
- इसके बाद डिक्लेरेशन ऑप्शन को भरें और कैप्चा नंबर डालें। आपके द्वारा दी गई जानकारी को वेरिफाई करें और 'सबमिट' टैब पर क्लिक करें।
यह भी पढ़ें- Noise के इस इयरबड्स से लगातार 50 घंटे ले सकेंगे म्यूजिक का मजा, कीमत 1300 रुपये से कम