Trending

    विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

    यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Feb 10, 2023 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

    सावधान! 31 मार्च तक अगर नहीं किया ये काम, तो बंद हो जाएगा आपका PAN कार्ड

    By Ankita PandeyEdited By: Ankita Pandey
    Updated: Fri, 10 Feb 2023 07:49 AM (GMT+05:30)

    अगर आपने अब तक अपना PAN कार्ड आधार से लिंक नहीं कराया है तो जल्दी कीजिए क्योंकि पैन को आधार कार्ड से लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2023 है। ऐसे मे ...और पढ़ें

    Process to link Aadhaar card with pan card, know the details here
    Process to link Aadhaar card with pan card, know the details here

    नई दिल्ली, टेक डेस्क। आयकर विभाग ने पैन कार्ड को आधार से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है।सरकार की एडवाइजरी के मुताबिक, अगर 31 मार्च 2023 से पहले दोनों पहचान पत्रों को लिंक नहीं कराया गया तो पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा। जिसके फलस्वरुप आपको आयकर रिटर्न दाखिल करने या पैन से संबंधित सेवाओं तक पहुंचने से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा।

    जरूरी है पैन-आधार लिंकिंग

    I-T विभाग द्वारा जारी सार्वजनिक सलाह में बताया गया है कि I-T अधिनियम के अनुसार, उन सभी पैन-धारकों के लिए अनिवार्य है, जो छूट की श्रेणी में नहीं आते हैं। इसलिए मार्च से पहले अपने स्थायी खाता संख्या (PAN) को आधार से जोड़ना अनिवार्य है। 31, 2023। 1 अप्रैल, 2023 से, अनलिंक किया गया पैन निष्क्रिय हो जाएगा।

    आप आधार और पैन लिंकिंग स्थिति ऑनलाइन और SMS के माध्यम से देख सकते हैं। यह जांचने के लिए कि आपका पैन और आधार लिंक है या नहीं,ये जानने के लिए आप ये तरीका अपना सकते हैं।

    यह भी पढ़ें-अब WhatsApp के जरिए भर पाएंगे LIC की किस्त, मैसेजिंग ऐप पर आया 24X7 काम करने वाला चैटबॉट

    पैन कार्ड को आधार कार्ड से कैसे लिंक करें?

    अगर आपका पैन और आधार लिंक नहीं हैं, तो आप उन्हें SMS या ऑनलाइन के माध्यम से लिंक कर सकते हैं। SMS के माध्यम से पैन को आधार से लिंक करने के लिए, अपने पंजीकृत फोन नंबर का उपयोग करके या तो 567678 या 56161 पर SMS भेजें।

    आप आयकर पोर्टल पर जाकर और लागू विलंब शुल्क या 1000 रुपये का भुगतान करके पैन को आधार से ऑनलाइन लिंक कर सकते हैं।

    अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से ऑनलाइन कैसे करें लिंक

    • सबसे पहले भारत के आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट: incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं।
    • अगर आपने पहले से रजिस्टर नहीं किया है तो अपनी आईडी रजिस्टर करें।
    • अब अपनी यूजर आईडी, पासवर्ड और जन्म तिथि का उपयोग कर पोर्टल में लॉग इन करें। लॉग इन करने के लिए यूजर की आईडी आपका पैन (स्थायी खाता संख्या) होगा।
    • आपको अपने पैन को आधार से लिंक करने के लिए एक पॉप-अप विंडो दिखाई देगी।
    • लिंक करने के लिए मेन्यू बार पर 'प्रोफाइल सेटिंग' में जाएं और होमपेज पर 'लिंक आधार' पर क्लिक करें।
    • अपना पैन नंबर, आधार नंबर और अपना नाम दर्ज करें जैसा कि आपके आधार कार्ड में है।

    खबरें और भी

    • अगर एप्लीकेबल हो तो "I have only year of birth in Aadhaar card" बॉक्स को चेक करें।
    • वैरिफाई करने के लिए स्क्रीन पर प्रदर्शित कैप्चा कोड दर्ज करें।
    • अब "लिंक आधार" बटन पर क्लिक करें।
    • अगर आपके द्वारा दर्ज किए गए विवरण आपके पैन और आधार रिकॉर्ड से मेल खाते हैं तो "Link Now" बटन पर क्लिक करें। आपका पैन कार्ड आपके आधार कार्ड से सफलतापूर्वक लिंक हो जाएगा।
    • एक सफल लिंकिंग प्रक्रिया के बाद, एक पॉप-अप संदेश आपको सूचित करेगा कि आपका आधार आपके पैन से सफलतापूर्वक लिंक हो गया है।

    यह भी पढ़ें- बिना ऐप खोले भी पढ़ सकेंगे अपने WhatsApp मैसेज, बस अपनाएं ये तरीका और मिनटों में हो जाएगा काम