Trending

    विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

    यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Jun 24, 2024 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

    New Telecom Act: इमरजेंसी में सरकार के हाथ में होगा टेलीकॉम सर्विस का पूरा कंट्रोल, आज से लागू होगा नया कानून

    Updated: Wed, 26 Jun 2024 11:59 AM (IST)

    26 जून यानी आज से नया टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023 लागू हो रहा है। गैजेट नोटिफिकेशन के मुताबिक केंद्र सरकार ने 26 जून 2024 की तारीख तय की है जिस दिन इस न ...और पढ़ें

    New Telecom Act: टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023 आज से हो रहा है लागू
    New Telecom Act: टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023 आज से हो रहा है लागू

    HighLights

    1. नए टेलीकॉम एक्ट के सेक्शन 1, 2, 10 और 30 के साथ कुछ प्रावधान कल से लागू होंगे।
    2. सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था और अपराधों की रोकथाम के लिए सरकार आगे आएगी।

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023, 26 जून, 2024 यानी आज से लागू हो रहा है। नया कानून टेलीकॉम सेक्टर और टेक्नोलॉजी में टेक्निकल एडवांसमेंट की वजह से भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 और भारतीय वायरलेस टेलीग्राफ अधिनियम, 1933 जैसे मौजूदा विधायी ढांचे को निरस्त कर देगा।

    26 जून से लागू होगा टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023

    गैजेट नोटिफिकेशन के मुताबिक, नए टेलीकॉम एक्ट के सेक्शन 1, 2, 10 और 30 सहित कुछ प्रावधान 26 जून से प्रभावी होंगे।

    इस नोटिफिकेशन के मुताबिक, केंद्र सरकार ने 26 जून 2024 की तारीख तय की है, जिस दिन इस नए एक्ट के कई सेक्शन 1, 2, 10 से 30, 42 से 44, 46, 47, 50 से 58, 61 और 62 के प्रावधान लागू होंगे।

    नए कानून के साथ सरकार को मिलेगी ताकत

    सवाल यह कि नए टेलीकॉम एक्ट के लागू होने के साथ कौन-से बड़े बदलाव देखे जाएंगे। दरअसल, नए कानून के साथ सरकार को यह अधिकार होगा कि वह इमरजेंसी की किसी भी स्थिति में टेलीकम्युनिकेशन सर्विस और नेटवर्क का पूरा कंट्रोल अपने हाथों में ले।

     गैजेट नोटिफिकेशन के मुताबिक, सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था या अपराधों की रोकथाम के आधार पर सरकार द्वारा ऐसा किया जाएगा।

    ये भी पढ़ेंः Spam Callers की हुई छुट्टी! अनजान नंबर से आई कॉल तो आपके फोन पर ही नजर आ जाएगा कॉल करने वाले का नाम

    टेलीकम्युनिकेशन एक शक्तिशाली टूल, न हो गलत इस्तेमाल

    गैजेट नोटिफिकेशन के मुताबिक, दूरसंचार जनता के सशक्तिकरण के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है। हालांकि, इसका उपकरण का गलत इस्तेमाल यूजर्स को नुकसान पहुंचाने के लिए भी किया जा सकता है।

    नए एक्ट के साथ नागरिकों को अनचाहे कमर्शियल कम्युनिकेशन से बचाने के लिए उपाय पेश करता है। इसी के साथ शिकायतों के निवारण के लिए अच्छी व्यवस्था की गई है।

    टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023 के मुताबिक, वे टेलीकॉम प्लेयर जो टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क ऑपरेट करना चाहते हैं या सर्विस उपलब्ध करवाना चाहते हैं, को सरकार से अधिकृत होना होगा।

    ये भी पढ़ेंः Telecom Bill 2023: मोबाइल फोन इस्तेमाल करने के बदल जाएंगे नियम, जानिए इस बिल से जुड़ी खास बातें

    खबरें और भी