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    शराब के ठेकों और कैंटीनों के आसपास प्लास्टिक गिलासों का कचरा, नगर निगम ने लगाया 27 हजार का जुर्माना

    By Ambuj Upadhyay Edited By: Prateek Gupta
    Updated: Wed, 18 Feb 2026 06:55 PM (GMT+05:30)

    आगरा नगर निगम ने प्रतिबंधित प्लास्टिक और पॉलीथिन के खिलाफ अभियान चलाया। लोहामंडी जोन में शराब ठेकों के आसपास की कैंटीनों पर कार्रवाई हुई। प्लास्टिक के ...और पढ़ें

    सांकेतिक तस्वीर।

    सांकेतिक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, आगरा। नगर निगम द्वारा प्रतिबंधित प्लास्टिक और पालीथिन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत लोहामंडी जोन में शराब ठेकों के आसपास संचालित कैंटीन पर कार्रवाई की गई।

    प्लास्टिक के गिलास का प्रयोग करने पर ठेका और कैंटीन संचालकों से 27 हजार रुपये जुर्माना वसूला गया। अभियान के दौरान जेल रोड स्थित नगला अजीता पिलर नंबर तीन के पास शराब ठेके के समीप महावीर नमकीन नाम से संचालित कैंटीन पर कार्रवाई की गई।

    यहां प्लास्टिक के गिलासों की बिक्री की जा रही थी और ठेके पर शराब भी प्लास्टिक के गिलासों में परोसी जा रही थी। मौके पर गंदगी पाए जाने पर संचालक के खिलाफ जुर्माना लगाते हुए प्लास्टिक गिलास जब्त किए गए।

    इसी क्षेत्र में एक घर से कैंटीन संचालित कर रही शिखा नामक महिला को भी प्लास्टिक के गिलास बेचते हुए पाए जाने पर दंडात्मक कार्रवाई की गई।

    सेक्टर-सात सेंट्रल पार्क रोड स्थित पुलिस चौकी के पास दुकानदार रवि यादव, सुनील सिकरवार के यहां भी प्लास्टिक के गिलासों की बिक्री पाए जाने पर जुर्माना वसूला गया।

    वहीं किशोरपुरा पुलिया पर कैंटीन संचालित करने वाले अमित पर प्लास्टिक गिलास और प्रतिबंधित पालीथिन के उपयोग के साथ ही डस्टबिन न रखने पर कार्रवाई की गई। दुकानदारों को हिदायत दी गई कि प्रतिबंधित प्लास्टिक गिलास का इस्तेमाल न करें।