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    यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Mar 17, 2024 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

    Lok Sabha Election: आगरा में 12 अप्रैल से शुरू होगी नामांकन की प्रक्रिया, प्रशासन ने बताया चुनाव का पूरा शेड्यूल

    Updated: Sun, 17 Mar 2024 08:25 AM (IST)

    Lok Sabha Election 2024 Agra News आगरा में दो लोकसभा सीटें हैं। दोनों पर सात मई को होगा मतदान। धार्मिक शैक्षणिक संस्थाओं अथवा अस्पताल परिसर अथवा उनसे ...और पढ़ें

    Lok Sabha Election: बज गया लोकसभा चुनाव का बिगुल, सात को होगा मतदान
    Lok Sabha Election: बज गया लोकसभा चुनाव का बिगुल, सात को होगा मतदान

    HighLights

    1. 12 से 19 जून तक चलेगी नामांकन प्रक्रिया, 22 तक हाेगी नाम वापसी
    2. चुनाव की तैयारी पूरी, जोनल और सेक्टर मजिस्ट्रेट की लगाई ड्यूटी

    जागरण संवाददाता, आगरा: लोकसभा चुनाव का बिगुल शनिवार को बज गया। आगरा और फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र में सात मई को मतदान होगा। एक तरफ राजनीतिक दल प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारकर जीत को ताल ठोंक रहे हैं तो दूसरी ओर प्रशासन और पुलिस ने भी पूरी तैयारी कर ली है। शनिवार को डीएम भानु चंद्र गोस्वामी ने पत्रकार वार्ता में तैयारियों की जानकारी दी।

    12 अप्रैल से शुरू होगी नामांकन की प्रक्रिया

    डीएम भानु चंद्र गोस्वामी ने बताया कि आगरा में 12 अप्रैल से प्रत्याशियों के नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसकी अंतिम तिथि 19 अप्रैल होगी। 22 अप्रैल तक प्रत्याशी नाम वापस ले सकेंगे। मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर अधिकारियों ने व्यवस्थाओं का जायजा ले लिया है।

    शांति पूर्वक चुनाव कराने के लिए आगरा और फतेहपुर सीकरी लोक सभा क्षेत्र में जोनल और सेक्टर मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगा दी गई है। दोनों लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशियों के लिए नामांकन कलक्ट्रेट में ही होंगे। आगरा लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशियों का नामांकन एडीएम सिटी न्यायालय कक्ष और फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशियों का नामांकन डीएम न्यायालय कक्ष में होगा

    टोपी, मुखौटा समेत अन्य सामान जोड़ा जाएगा खर्च में

    किसी भी रैली या जनसभा में उम्मीदवार द्वारा टोपी, मुखौटा, स्कार्फ आदि बांटा जा सकता है, जिसको उम्मीदवार के खर्चे में जोड़ा जायेगगा। मगर,साड़ी, धोती, शर्ट आदि बांटे नहीं जा सकते। इसी प्रकार देवी, देवताओं के फोटो वाले स्टीकर, डायरी, कैलेण्डर आदि बांटा जाना प्रतिबन्धित है। ऐसा किया जाना धारा-171 बी आई०पी०सी० के तहत मतदाता को रिश्वत देने की श्रेणी में आता है।

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    पोस्टर पर प्रिंटर और प्रकाशक का नाम जरूरी

    किसी भी पोस्टर, बैनर, पैम्पलेट, हैण्डबोर्ड आदि पर प्रिंटर या प्रकाशक का नाम मुद्रित होना अनिवार्य है। साथ ही प्रिंटर के पास प्रकाशक द्वारा दिया हुआ अधिकृत प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। उक्त अधिकृत प्रमाण पत्र प्रिंटर को रिटर्निंग आफिसर के पास जमा कराना होगा।

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    ये भी जानें

    • आगरा लोकसभा क्षेत्र में कुल 550 मतदान केंद्र और 1760 मतदेय स्थल हैं।
    • फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र में 1181 और 1935 मतदेय स्थल हैं।
    • आगरा लोकसभा सीट पर संवेदनशील मतदान केंद्र की संख्या 114 और मतदेय स्थल 424 हैं।
    • फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र मे संवेदनशील मतदान केंद्र 502 और मतदेय स्थल 786 हैं।
    • 18 ज़ोनल मजिस्ट्रेट और 128 सेक्टर मजिस्ट्रेट की ड्यूटी आगरा लोकसभा क्षेत्र में लगाई गई है।
    • 40 जोनल मजिस्ट्रेट और 236 सेक्टर मजिस्ट्रेट की तैनाती फतेहपुर सीकरी क्षेत्र में की गई है।
    • आगरा लोक सभा क्षेत्र में कुल मतदाताओं की संख्या 175740

    सार्वजनिक स्थानों पर नहीं लगाएंगे प्रचार सामग्री

    • बस स्टैंड, सड़क, चौराहों, बिजली के खंभे, अंडरपास व अन्य सार्वजनिक स्थलों पर राजनीतिक लोग अपना प्रचार नहीं करेंगे।
    • अपने निजी भवन पर बैनर, झंडा, कटआउट प्रतिबंधित नहीं है। यदि भवन स्वामी द्वारा यह कार्य स्वेच्छा से बिना किसी दबाव के किया गया हो। झंडों की अधिकतम संख्या तीन हो सकती है। ऐसा करने से किसी अन्य जनसामान्य अथवा उसके आसपास के नागरिकों को परेशानी न हो।
    • वाहनों का काफिला पूरी निर्वाचन अवधि में प्रचार के संबंध में 10 से अधिक वाहनों (सुरक्षा वाहनों को छोड़ते हुए) का काफिला होना वर्जित है। प्रत्येक दसवें वाहन के बाद 100 मीटर का फासला रखा जाना अनिवार्य है।
    • निजी वाहनों पर झंडा, स्टीकर तभी लगाये जा सकेंगे जबकि यह कार्य स्वेच्छा से बिना किसी दबाव के किया जाए। मोटर वाहन अधिनियम का उल्लंघन न होता हो और किसी अन्य वाहन चालकों एवं अन्य राहगीरों को कोई परेशान न होती हो। बैनर अनुमन्य नहीं है। केवल एक झण्डा (1×0.5 फीट) अनुमन्य है। एक या दो स्टीकर लगाए जा सकते हैं।
    • वीडियो वैन (रथ) की अनुमति केवल मुख्य निर्वाचन अधिकारी के स्तर से जारी की जायेगी। इनमें चलने वाले इलेक्ट्रानिक प्रचार सामग्री का प्रमाणीकरण राज्य स्तरीय एमसीएमसी से होना अनिवार्य है। इन वीडियो वैन पर यदि केवल राजनैतिक दल का प्रचार किया जा रहा है तो उसका खर्च राजनैतिक दल के खाते में जोड़ा जायेगा। यदि किसी उम्मीदवार का प्रचार किया जा रहा है तो खर्च उम्मीदवार के खाते में जोड़ा जायेगा।
    • ई-रिक्शा, तिपहिया वाहन एवं चौपहिया वाहन पर भी कोई बैनर अनुमन्य नहीं है। यदि ऐसा वाहन वैध प्रचार वाहन है तो उस पर केवल एक झण्डा (1×0.5 फीट) अनुमन्य है। एक अथवा दो छोटे स्टीकर लगाए जा सकते हैं।
    • वाहनों के काफिलों के सम्बन्ध में उपरोक्त किसी भी निर्देश का उल्लंघन पाये जाने की दशा में ऐसे वाहन को तत्काल जब्त कर लिया जायेगा जो पूरे निर्वाचन अवधि की समाप्ति के उपरान्त ही छोड़ा जायेगा।
    • रोड शो में पटाखे चलाना, हथियारों का प्रदर्शन, जानवरों का इस्तेमाल, बच्चों (विशेषकर स्कूल यूनिफार्म में बच्चों) का प्रतिभाग करना पूर्णतः प्रतिबंधित है। रोड शो में हाथ से पकड़ कर प्रयुक्त किए जाने वाले बैनर का अधिकतम साइज (6×4 फीट) एवं प्रतिभाग करने वाले प्रचार वाहनों पर झंडे का अधिकतम साइज (1×0.5 फीट) हो सकता है।