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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Oct 02, 2022 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

Supreme Court on Taj Mahal: एडीए का नया आदेश, नया सामान नहीं खरीदें ताजमहल के आसपास के दुकानदार

By Nirlosh KumarEdited By: Tanu Gupta
Updated: Sun, 02 Oct 2022 12:13 PM (IST)

Supreme Court on Taj Mahal ताजमहल की 500 मीटर की परिधि में मालवाहक वाहनों पर लगाई रोक। शनिवार को एडीए ने किया था व्यावसायिक गतिविधियों पर रोक लगाने का आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने 26 सितंबर को किया था ताजमहल को लेकर आदेश।

सुप्रीम कोर्ट ने ताजमहल की 500 मीटर की परिधि में व्यावसायिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने का आदेश किया
सुप्रीम कोर्ट ने ताजमहल की 500 मीटर की परिधि में व्यावसायिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने का आदेश किया

आगरा, जागरण संवाददाता। ताजमहल की 500 मीटर की परिधि में व्यावसायिक गतिविधियों पर रोक लगाने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में एडीए ने अब नया आदेश जारी किया है। ताजमहल की चहारदीवारी की 500 मीटर की परिधि के अंदर कारोबार कर रहे कारोबारियों को नया सामान नहीं खरीदने की ताकीद की गई है। इसके साथ ही इस परिधि में स्थित मार्गों पर व्यावसायिक गतिविधियों पर मालवाहक वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। पुलिस यहां पर मालवाहक वाहनों का प्रवेश रोकेगी।

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ताजमहल के आसपास पढ़ें क्या लगी है रोक

ताज पश्चिमी गेट मार्केट एसोसिएशन की जनहित याचिका को एमसी मेहता बनाम यूनियन आफ इंडिया के वाद में जोड़ते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 26 सितंबर को ताजमहल की 500 मीटर की परिधि में व्यावसायिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने का आदेश किया था। आदेश के अनुपालन में एडीए ने इस परिधि में व्यावसायिक गतिविधियों के चिह्नांकन को सर्वे शुरू कराया था। सर्वे पूरा होने से पूर्व ही शनिवार शाम एडीए ने ताजमहल की चहारदीवारी से 500 मीटर की परिधि के अंदर कारोबार कर रहे कारोबारियों के लिए आदेश जारी किया था। एडीए ने दुकानदारों व कारोबारियों को 17 अक्टूबर तक व्यावसायिक गतिविधियां बंद करने की हिदायत दी थी। इसके बाद पुलिस-प्रशासन के सहयोग से व्यावसायिक गतिविधियों को बंद कराने की चेतावनी दी गई थी।

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रविवार को एडीए के प्रभारी प्रवर्तन ने एक अक्टूबर के आदेश के क्रम में नया आदेश जारी कर दिया। इसमें ताजमहल की चहारदीवारी से 500 मीटर की परिधि में कारोबार कर रहे कारोबारियों को किसी भी नई सामग्री की खरीदारी नहीं करने को कहा गया है। 500 मीटर की परिधि के अंदर मार्गों से जुड़े मार्गों पर व्यवसायिक गतिविधियों के लिए मालवाहक वाहनों के प्रवेश पर पुलिस के सहयोग से रोक लगाई जाएगी।