पुलिस कस्टडी में प्रताड़ना पर आगरा कोर्ट सख्त, सिकंदरा थाना के दोषी पुलिसकर्मियों पर FIR दर्ज करने के आदेश
आगरा के सिकंदरा थाने में एक वारंटी महिला की पिटाई की पुष्टि मेडिकल रिपोर्ट में हुई है। न्यायालय ने रुनकता चौकी इंचार्ज समेत चार पुलिसकर्मियों के खिलाफ ...और पढ़ें

फाइल फोटो।
HighLights
वारंटी महिला की सिकंदरा थाने में हुई पिटाई।
मेडिकल रिपोर्ट में महिला के शरीर पर चोटों की पुष्टि।
चार पुलिसकर्मियों पर मुकदमा दर्ज करने का आदेश।
जागरण संवाददाता, आगरा। वारंटी महिला की सिकंदरा थाने में पिटाई की गई थी। कोर्ट के आदेश पर पैनल से कराए गए मेडिकल में इसकी पुष्टि हुई है। महिला की पसली, सिर और आंख के पास चोट पाई गई है। न्यायालय ने रुनकता चौकी इंचार्ज सहित चार पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश सिकंदरा थाना प्रभारी को दिए हैं।
ये था मामला
थाना शाहगंज में बलवा, मारपीट, गाली गलौज, धमकी एवं नुकसान आदि का मुकदमा वर्ष 2018 में दर्ज हुआ था। मुकदमे में सीमा सिकरवार निवासी किरावली मोड़ रुनकता के वारंट चल रहे थे। सिकंदरा पुलिस ने शुक्रवार को महिला को न्यायालय में पेश किया था।
महिला ने दारोगा सुरजीत सिंह, चौकी इंचार्ज रुनकता नीलेश शर्मा व अन्य पुलिसकर्मियों पर थाने में मारपीट का आरोप लगाया था। शुक्रवार को दीवानी परिसर में दारोगा सुरजीत सिंह व अधिवक्ताओं के बीच नोकझोंक भी हुई थी।
महिला का दोबारा कराया मेडिकल
न्यायालय के आदेश पर शनिवार को महिला का डॉक्टरों के पैनल से दोबारा मेडिकल कराया गया। इसके बाद महिला को सिकंदरा पुलिस ने न्यायालय में पेश किया। सुनवाई के दौरान महिला के अधिवक्ता ने तर्क दिए कि पुलिस हिरासत में पिटाई की गई। जिससे मेडिकल रिपोर्ट में उसके चोटें आई हैं। पैनल से दोबारा कराए गए मेडिकल में चोटों के निशान पाए गए हैं।
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इनके खिलाफ केस दर्ज करने के आदेश
न्यायालय ने रुनकता चौकी इंचार्ज नीलेश शर्मा, दारोगा सुरजीत सिंह, महिला दारोगा नेहा व महिला सिपाही सीमा के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश इंस्पेक्टर सिकंदरा को दिए हैं। साथ ही आदेश की प्रति पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार को भी भेजी है।