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    औरैया में सात साल की बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को उम्रकैद, पांच साल बाद कोर्ट का फैसला

    Updated: Thu, 23 Jul 2026 03:59 PM (IST)

    न्यायालय ने अजीतमल क्षेत्र में छह साल पुराने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दोषी रामदत्त को आजीवन कारावास और 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। ...और पढ़ें

    प्रतीकात्मक तस्वीर।

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    जागरण संवाददाता, औरैया। थाना अजीतमल क्षेत्र के एक गांव में लगभग छह साल पूर्व एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में न्यायालय ने फैसला सुनाया। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम अखिलेश्वर प्रसाद मिश्र ने दोषी रामदत्त को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया। उस पर 25 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया।

    विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो मृदुल मिश्र ने बताया कि वादी ने थाना अजीतमल में रिपोर्ट लिखाई। इसमें लिखा कि वह अनुसूचित जाति का है।

    दो मई 2020 को समय चार बजे उसकी सात वर्षीय बालिका को आरोपित रामदत्त रुपये का लालच देकर बम्बा पार नाली के किनारे ले गया और उसके साथ दुष्कर्म करने पर उतारू हो गया। इतने में गांव के लोग मौके पर पहुंच गये तो आरोपित भागने लगा। लोगों ने उसे पकड़ लिया और गांव के किनारे ले आए।

    इस बीच आरोपित के घर वालों ने लाठी, ईंट,पत्थर लेकर मारना शुरू कर दिया। जिससे उसे पकड़ने वालों को चोटें आयीं। पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मामला पंजीकृत किया। लेकिन विवेचना में नामजदगी गलत पायी व रामदत्त के खिलाफ छेड़खानी का आरोप पत्र प्रस्तुत किया।

    मामले का विचारण विशेष न्यायालय पॉक्सो अधिनियम में चला। बुधवार को इसका निर्णय सुनाया गया। सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक मुदुल मिश्रा ने धारा परिवर्तित करने का प्रार्थना पत्र दिया। जिसको 20 जनवरी 2021 को न्यायालय के पूर्व पीठासीन अधिकारी ने स्वीकार किया व मामला छेड़खानी की जगह दुष्कर्म में विरचित हुआ।

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    अभियोजन व बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम अखिलेश्वर प्रसाद मिश्र ने रामदत्त को बालिका के साथ दुष्कर्म करने का दोषी करार दिया। उसे आजीवन कारावास व 25 हजार रुपये अर्थदंड लगाया।

    अर्थदंड अदा न करने पर दोषी को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। कोर्ट ने जमा कराई अर्थदंड की धनराशि पीड़िता को अदा करने का भी आदेश दिया। सजा पाये अभियुक्त को जिला कारागार इटावा भेज दिया।

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