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आधार कार्ड बनवाना और अपडेट कराना हुआ महंगा, डाकघरों में नई दरें लागू; अब कितनी लगेगी फीस?

Published: Fri, 31 Oct 2025 06:09 PM (IST)

आधार कार्ड अपडेट और नामांकन कराने वालों के लिए बुरी खबर है। डाकघरों में अब इन सेवाओं के लिए ज्यादा ...और पढ़ें

आधार कार्ड अपडेशन और नामांकन कराने पर देने होंगे ज्यादा पैसे।

आधार कार्ड अपडेशन और नामांकन कराने पर देने होंगे ज्यादा पैसे।

HighLights

  1. आधार कार्ड अपडेट: अब महंगा

  2. डाकघरों में नई दरें लागू

  3. अपडेट और नामांकन शुल्क: 50 रुपये

जागरण संवाददाता, अयोध्या। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने आधार कार्ड के लिए नामांकन और इसमें संशोधन की दरें बढ़ा दी हैं। प्राधिकरण की ओर से नई दरों को एक अक्टूबर से ही लागू कर दिए जाने के कारण अब डाकघरों के आधार सेवा केंद्र पर नए रेट पर सेवाएं प्रदान की जा रही हैं।

हालांकि नया आधार कार्ड बनवाना और बच्चों का बायोमेट्रिक अपडेशन फ्री रहेगा। अयोध्या मंडल के प्रवर डाक अधीक्षक हरेकृष्ण यादव ने बताया कि बढ़ी हुईं दरें 30 सितंबर 2028 तक प्रभावी रहेंगी।

प्रवर डाक अधीक्षक ने बताया कि नई दरों के अनुसार अब आधार कार्ड में बायोमेट्रिक संशोधन जैसे नाम, पता, लिंग, जन्मतिथि, मोबाइल व ई-मेल बदलवाने के लिए 75 रुपये देने पड़ेंगे। पहले इसका शुल्क 50 रुपये निर्धारित था।

इसी तरह डेमोग्राफिक जैसे फोटो, फिंगरप्रिंट या आंख की रेटिना में संशोधन कराने के लिए 100 रुपये की जगह 125 रुपये चुकाने पड़ेंगे। वहीं, वेबसाइट से आधार कार्ड का प्रिंटआउट लेने के लिए 30 रुपये के स्थान पर 50 रुपये देने पड़ेंगे।

प्रवर अधीक्षक ने बताया कि जिन लोगों को अपना आधार कार्ड बनवाना हो या संशोधन कराना हो तो वह अपने नजदीकी उपडाकघर या प्रधान डाकघर में संपर्क कर सकते हैं। अयोध्या व अंबेडकरनगर जिले के 52 डाकघरों में यह सेवा उपलब्ध है और इन पर पर्याप्त कर्मचारी नियुक्त हैं।

ग्राम प्रधान या शिक्षण संस्थाएं भी लगवा सकेंगे शिविर

अयोध्या मंडल के दोनों जिलों के गांवों के ग्राम प्रधान या कोई शिक्षण संस्थान भी अपने यहां आधार कार्ड बनवाने के लिए शिविर लगवा सकते हैं। मुख्य विपणन अधिकारी सत्येंद्र सिंह ने बताया कि इसके लिए प्रवर अधीक्षक को पत्र भेजना होगा। वह उस पर विचार कर शिविर की तिथि का निर्धारण करेंगे और सूचना दी जाएगी। हालांकि डाक विभाग की ओर से शिविर तब ही लगाया जाएगा, जब आधार कार्ड बनवाने या संशोधन कराने वालों की संख्या न्यूनतम 50 या इससे अधिक होगी।