अयोध्या: पुलिस कार्रवाई से असंतुष्ट अधिवक्ताओं ने ली कोर्ट की शरण, ट्रस्ट से जुड़े पदाधिकारियों पर केस दर्ज कराने की मांग
अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि चढ़ावा चोरी मामले में पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज न करने से नाराज अधिवक्ताओं ने अब न्यायालय ...और पढ़ें
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प्रतीकात्मक तस्वीर।
HighLights
अधिवक्ताओं ने राम जन्मभूमि चढ़ावा चोरी मामले में कोर्ट का रुख किया।
पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज न करने पर बार एसोसिएशन ने अर्जी दी।
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने 26 सितंबर तक पुलिस से आख्या मांगी।
जागरण संवाददाता, अयोध्या। श्रीराम जन्मभूमि चढ़ावा चोरी के मामले में बार एसोसिएशन की अर्जी पर मुकदमा दर्ज न होने से आहत अधिवक्ताओं ने अब न्यायालय की शरण ली है। बार एसोसिएशन के महामंत्री की ओर से दी गई अर्जी में ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपतराय, पूर्व ट्रस्टी अनिल मिश्र, गोपाल राव, कृष्णमोहन व अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराए जाने की याचना की गई है।
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पीयूष त्रिपाठी ने मामला दर्ज करते हुए 26 सितंबर को थाने से आख्या तलब कर ली है। मामले में बीती दो जुलाई को बार एसोसिएशन के मंत्री की ओर से चंपतराय, अनिल मिश्र, गोपाल राव व कृष्ण मोहन के विरुद्ध रामजन्मभूमि थाने में तहरीर दी गई थी। इसके पहले अधिवक्ताओं ने सड़क जाम कर आंदोलन किया था।
आरोप है कि पुलिस ने तहरीर तो ले ली लेकिन उसके अनुक्रम में न तो रिपोर्ट दर्ज की और न ही विवेचना में चंपतराय, अनिल मिश्र, गोपाल राव व कृष्णमोहन को शामिल किया गया। हालांकि, इसी अर्जी के क्रम में बीती 17 सितंबर को 10 अधिवक्ताओं की गवाही विवेचनाधिकारी के समक्ष दर्ज कराई गई थी। अधिवक्ताओं का आरोप है कि मामले में पुलिस बस हीलाहवाली ही कर रही है।
