अयोध्या में अगले आदेश तक यूरिया खाद की बिक्री पर रोक, अधिकारियों को खपत की जांच के निर्देश
अयोध्या में अगले आदेश तक यूरिया खाद की बिक्री रोक दी गई है। जिला कृषि अधिकारी ने पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में इस वर्ष यूरिया की बिक्री में 156 प्रत ...और पढ़ें
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जिले में अयोध्या में अगले आदेश तक यूरिया खाद की बिक्री पर रोक।

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जागरण संवाददाता, अयोध्या। जिले में अगले आदेश तक यूरिया खाद की बिक्री को तत्काल रोक दिया गया है। जिला कृषि अधिकारी ओपी मिश्र ने आदेश जारी कर सभी ब्लॉकों के सहायक विकास अधिकारी कृषि को इसकी जांच करने का आदेश दिया है।
बताया जा रहा कि कृषि निदेशालय स्तर से आईएफएमएस पोर्टल के माध्यम से जिले में पिछले वित्तीय वर्ष में 17 अप्रैल तक कुल 615 मीट्रिक टन यूरिया बेची गई थी, जो इस वित्तीय वर्ष में इसी अवधि तक 1575 मीट्रिक टन पहुंच गई है।
पिछले साल की अपेक्षा इस वर्ष 156 प्रतिशत अधिक मात्रा में यूरिया का वितरण हो जाने के दृष्टिगत जांच के लिए तत्काल यूरिया बिक्री पर रोक लगा दी गई है।
फसल में टाप ड्रेसिंग में प्रयोग के लिए फार्मर आईडी, जोत या फसल का नाम आदि विवरण बिक्री रजिस्टर में अंकित करते हुए इसकी बिक्री आदेश निर्गत हो जाने के बाद की जाएगी।
किसानों के लिए खाद, बीज व कृषि यंत्र खरीदने, सरकारी क्रय केंद्रों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचने तथा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की अगली किस्त पाने के लिए फार्मर रजिस्ट्री (किसान पहचान पत्र) अनिवार्य कर दी गई है।