मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना: ट्रैक्टर चलित आटा-मसाला चक्की के लिए ब्याजमुक्त लोन, नहीं लगेगी कोई गारंटी
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत ग्रामीण और शहरी युवाओं को 'बिजनेस आन व्हील' पर ट्रैक्टर आधारित मिनी मसाला मिल और आटा चक्की का लाभ मिलेगा।

प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए तस्वीर को एआई टूल की मदद से बनाया गया है।
HighLights
युवाओं को 'बिजनेस आन व्हील' पर मिलेगा ट्रैक्टर आधारित लाभ।
योजना में 5 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध।
लाभार्थियों को 10% वित्तीय सब्सिडी भी प्रदान की जाएगी।
जागरण संवाददाता, आजमगढ़। प्रदेश के युवाओं को आत्मनिर्भर और स्वरोजगार से जोड़ने के लिए सरकार द्वारा 'मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान' के अंतर्गत एक बेहद महत्वाकांक्षी योजना संचालित की जा रही है।
इस योजना के तहत ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के युवाओं को 'बिजनेस आन व्हील' की तर्ज पर ट्रैक्टर आधारित मिनी मसाला मिल, आटा चक्की एवं ट्राली का लाभ प्रदान किया जा रहा है।
उपायुक्त उद्योग आशुतोष श्रीवास्तव ने बताया कि इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि युवाओं को अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए पांच लाख रुपये तक का लोन बिना किसी गारंटी के और 100 प्रतिशत ब्याज मुक्त उपलब्ध कराया जा रहा है।
कुल पांच लाख रुपये की परियोजना राशि में 4,95,000 टर्म लोन (4,05,000 का ट्रैक्टर, 90000 की चक्की) के रूप में और पांच वर्किंग कैपिटल (सीसी) के तौर पर स्वीकृत किए जाएंगे।
इसके साथ ही सरकार द्वारा लाभार्थियों को 10 प्रतिशतकी वित्तीय सब्सिडी (यानी 50 हजार रुपये की सीधी छूट) भी दी जाएगी।आवेदक को 10 प्रतिशत 50 हजार रुपये स्वयं के अंशदान के रूप में दिया जाएगा। आवेदक द्वारा www.msme.up.gov.in पर आवेदन किया जा सकता है।
पात्रता एवं मापदंड
योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक की आयु 21 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। शैक्षणिक योग्यता के रूप में आवेदक का कम से कम आठवीं पास होना अनिवार्य है।
आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज
इच्छुक उम्मीदवारों को आवेदन के साथ पासपोर्ट साइज फोटो, पहचान पत्र आधार कार्ड, पैन कार्ड, हस्ताक्षर, बैंक पासबुक, आयु प्रमाण पत्र (10वीं की मार्कशीट), जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता की मार्कशीट, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (प्रोजेक्ट रिपोर्ट) और डीलर/विक्रेता का कोटेशन जमा करना होगा।
यहां ले सकते हैं विस्तृत जानकारी
योजना की विस्तृत जानकारी, गाइडलाइंस और आवेदन प्रक्रिया में सहायता के लिए जिला उद्योग केंद्र सर्फुद्दीनपुर एवं आधिकारिक हेल्पलाइन नंबर 7786932129, 8810416213 पर तुरंत संपर्क किया जा सकता है।
