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बलिया और आजमगढ़ में पांच दुकानदानों पर जीएसटी टीम की छापेमारी, 12.50 करोड़ का बेचl मोबाइल, नहीं जमा किया टैक्स

By mohan pratap raoEdited By: Abhishek sharma
Published: Fri, 11 Sep 2026 06:41 PM (IST)

राज्यकर विभाग ने बलिया और आजमगढ़ में मोबाइल फोन की बिक्री करने वाले पांच प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की। इन कारोबारियों ...और पढ़ें

बलिया और आजमगढ़ में जीएसटी टीम का बड़ा एक्शन, मोबाइल दुकानदारों ने नहीं चुकाया 12.5 करोड़ का टैक्स।

बलिया और आजमगढ़ में जीएसटी टीम का बड़ा एक्शन, मोबाइल दुकानदारों ने नहीं चुकाया 12.5 करोड़ का टैक्स।

HighLights

  1. राज्यकर विभाग ने पांच मोबाइल प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की।

  2. बलिया और आजमगढ़ के दुकानदारों ने टैक्स नहीं जमा किया।

  3. लगभग 12.50 करोड़ रुपये की बिक्री पर टैक्स चोरी।

आजमगढ़। बिना टैक्स जमा किए मोबाइल फोन की बिक्री करने वाले प्रतिष्ठान संचालकों पर राज्यकर विभाग (वाणिज्य कर/जीएसटी विभाग) ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। राज्य कर विभाग ने मोबाइल फोन के रजिस्टर्ड दुकानदारों के टैक्स जमा करने आनलाइन डाटा खंगाला तो पता चला कि बलिया के दो और और आजमगढ़ के तीन सहित पांच कारोबारी काफी दिन से टैक्स जमा नहीं कर रहे हैं।

ज्वाइंट कमिश्नर राज्यकर (एसआइबी) निलेश कुमार सिंह के निर्देश पर उपायुक्त राज्यकर मैनेजर चौरसिया के नेतृत्व में टीम ने संबंधित फर्मों पर छापेमारी की। एक अप्रैल से अब तक मोबाइल फोन की पांच प्रतिष्ठानों पर की गई कार्रवाई में जब अभिलेखों की स्टाक से मिलान किया गया तो पता चला कि सभी पांचों प्रतिष्ठान संचालकों ने लगभग 12 करोड़, 50 लाख रुपये को मोबाइल फोन की बिक्री तो कर दी लेकिन टैक्स नहीं जमा किए।

कार्रवाई के बाद अब तक तीन दुकानदारों ने कुल 42 लाख रुपये टैक्स जमा किया है। जुर्माना व फाइन के निर्धारण की प्रक्रिया चल रही है। ज्वाइंट कमिश्नर राज्यकर (एसआइबी) ने बताया कि गुरुवार को मुबारकपुर, सठियांव व शहर में हुई कार्रवाई के दौरान एक ही फर्म मालिक के नाम तीन दुकानों का संचालन पाया गया। मुबारकपुर में पहले रजा मोबाइल के नाम से दुकान थी।

मुख्य मालिक के निधन के बाद न्यू रजा के नाम से तीनों दुकानों का नाम तो रख लिया गया लेकिन आनलाइन डाटा की पड़ताल में पता चला कि तीन-चार वर्ष से टैक्स ही नहीं जमा किया है। मौके पर अभिलेखों की जांच में लगभग 10 करोड़ रुपये मोबाइल फाेन की बिक्री होनी पाई गई। दुकान मालिक को बिक्री किए गए मोबाइल फोन का पूरा टैक्स जमा करने के निर्देश दिए गए हैं। जुर्माना व फाइन के निर्धारण के लिए सेक्टर को रिपोर्ट प्रेषित कर दी जाएगी।

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