भाजपा नेता पिटाई मामले में पूर्व थानाध्यक्ष सहित आठ पुलिसकर्मी कोर्ट में तलब, मुकदमा चलाने का निर्देश
बलिया के नगरा थाने में भाजपा नेता की पिटाई के दो साल पुराने मामले में न्यायालय ने तत्कालीन थानाध्यक्ष समेत आठ पुलिसकर्मियों को 25 जून को तलब किया है। ...और पढ़ें


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जागरण संवाददाता, बलिया। नगरा थाना परिसर में भाजपा नेता के साथ मारपीट के दो वर्ष पुराने मामले में न्यायालय ने तत्कालीन थानाध्यक्ष समेत आठ पुलिसकर्मियों को तलब किया है। अदालत ने विभिन्न आपराधिक धाराओं में मुकदमा चलाने का आदेश देते हुए सभी आरोपियों को 25 जून को न्यायालय में उपस्थित होने का निर्देश दिया है।
मामले में तत्कालीन थाना प्रभारी अतुल कुमार मिश्रा, उप निरीक्षक छुन्ना सिंह, मुन्ना लाल यादव, कांस्टेबल शिवम् पटेल, विवेक कुमार, संतोष सिंह, राजकुमार पटेल और दीनानाथ राम को तलब किया गया है। न्यायालय ने परिवादी द्वारा गवाहों की सूची प्रस्तुत करने के बाद आगे की प्रक्रिया सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए हैं।
घटना 13 अगस्त 2023 की बताई जाती है, जब भूमि विवाद से जुड़े एक प्रकरण में भाजपा नेता देवनारायण प्रजापति और एक पत्रकार को थाने बुलाया गया था। आरोप है कि थाने में प्रवेश करते ही उनके साथ गाली-गलौज और मारपीट की गई। पीड़ित का आरोप है कि पुलिसकर्मियों ने लात-घूंसे और बूट से मारपीट की, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आईं।
पीड़ित को चोटिल अवस्था में पीएचसी भेजा गया, जहां मेडिकल परीक्षण में चोटों की पुष्टि हुई। बाद में स्थिति गंभीर होने पर उन्हें सदर अस्पताल बलिया, वाराणसी और फिर लखनऊ स्थित एसजीपीजीआइ रेफर किया गया, जहां उनका उपचार चला।
बताया जाता है कि इलाज के दौरान उनकी आंख की रोशनी प्रभावित हो गई। मामले में न्यायालय के आदेश के बाद पुलिस महकमे में हलचल तेज हो गई है। लंबे समय से लंबित चल रहे इस प्रकरण में अदालत द्वारा की गई तलबी को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब सभी अभियुक्तों को 25 जून को अदालत में उपस्थित होकर जवाब देना होगा।