बलिया में पांच लाख तक के पूर्व स्वीकृत विकास कार्य करा सकेंगी ग्राम पंचायतें, प्रशासकों के लिए नई गाइडलाइन जारी
ग्राम प्रधानों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद बलिया में ग्राम पंचायतों के लिए विकास कार्यों की नई गाइडलाइन जारी ...और पढ़ें

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HighLights
ग्राम पंचायतों में प्रशासकों के लिए नई गाइडलाइन जारी।
पांच लाख तक के कार्यों को बिना अनुमोदन कराया जा सकेगा।
पूर्व स्वीकृत कार्यों के लिए ही यह छूट मान्य होगी।
जागरण संवाददाता, बैरिया (बलिया)। ग्राम प्रधानों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद शासन ने ग्राम पंचायतों में प्रशासक नियुक्त कर दिए हैं। प्रशासकों के माध्यम से विकास कार्यों के संचालन को लेकर शासन ने नई गाइडलाइन जारी की है।
इसके तहत पूर्व में ग्राम सभा की खुली बैठक और ग्राम पंचायत की बैठक में पारित विकास कार्यों को निर्धारित सीमा तक बिना अतिरिक्त अनुमोदन के कराया जा सकेगा।
गाइडलाइन के अनुसार पांच लाख रुपये तक की लागत वाले पूर्व स्वीकृत विकास कार्यों के लिए ग्राम पंचायतों को किसी अन्य अधिकारी से अनुमोदन लेने की आवश्यकता नहीं होगी।
वहीं पांच लाख से साढ़े सात लाख रुपये तक के कार्यों के लिए एडीओ पंचायत से अनुमोदन लेना होगा। साढ़े सात लाख से 10 लाख रुपये तक की लागत वाले विकास कार्यों को डीपीआरओ से स्वीकृति लेनी होगी। 10 लाख रुपये से अधिक लागत के कार्यों के लिए जिलाधिकारी से अनुमोदन आवश्यक होगा।
वहीं ऐसे नए विकास कार्य, जो पहले ग्राम सभा या ग्राम पंचायत की बैठक में स्वीकृत नहीं हुए हैं, उनके लिए भी नियमानुसार डीपीआरओ अथवा जिलाधिकारी से अनुमोदन लेना होगा। नई व्यवस्था से पूर्व स्वीकृत पांच लाख रुपये तक के विकास कार्यों को कराने में पंचायतों को सहूलियत मिलेगी।
खंड विकास अधिकारी आदित्य सिंह ने बताया कि पांच लाख रुपये तक के कार्यों के लिए किसी अतिरिक्त अनुमति की जरूरत नहीं है। शर्त यह है कि कार्य पूर्व में ग्राम सभा की खुली बैठक व ग्राम पंचायत की बैठक में स्वीकृत होना चाहिए।
