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धूम-धाम से होगी शादी, निर्माण श्रमिकों की बेटियों के विवाह के लिए अब मिलेंगे इतने रुपये

Published: Sat, 15 Nov 2025 04:35 PM (IST)

उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्माण श्रमिकों की बेटियों की शादी के लिए कन्या विवाह सहायता योजना के तहत आर्थिक मदद ...और पढ़ें

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HighLights

  1. श्रमिकों की बेटियों के विवाह पर 65 हजार

  2. सामूहिक विवाह पर 85 हजार की सहायता

  3. कूटरचित दस्तावेजों पर होगी वसूली

जागरण संवाददाता, बलिया। उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्माण श्रमिकों के हित में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। कन्या विवाह सहायता योजना के तहत अब पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को अपनी बेटियों के विवाह के लिए 65 हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।

उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड ने इस योजना में 10 हजार रुपये की वृद्धि करते हुए संशोधित आदेश जारी किया है, जो 13 अक्टूबर से लागू होगा।

आदेश के अनुसार, घर से विवाह कराने पर 65 हजार रुपये, सामूहिक विवाह की स्थिति में 85 हजार रुपये और अंतरजातीय विवाह पर 75 हजार रुपये की सहायता दी जाएगी। पहले घर से विवाह पर 55 हजार रुपये और सामूहिक विवाह पर 75 हजार रुपये की सहायता दी जाती थी। अब, श्रमिक की पुत्री या पंजीकृत महिला निर्माण श्रमिक के स्वयं के विवाह के लिए 65 हजार रुपये उपलब्ध कराए जाएंगे।

सामूहिक विवाह आयोजन पर प्रति जोड़ा 15 हजार रुपये अतिरिक्त आयोजनकर्ता को दिए जाएंगे। यह योजना केवल दो पुत्रियों के विवाह तक सीमित है। पात्रता के लिए पंजीकृत निर्माण श्रमिक का पंजीयन कम से कम एक वर्ष पुराना होना चाहिए। आवेदन के समय पंजीयन नवीनीकरण अद्यतन होना अनिवार्य है।

विवाह सम्पन्न होने के छह माह के भीतर सभी अभिलेखों सहित आवेदन जनसेवा केंद्र या बोर्ड की वेबसाइट से करना होगा। कूटरचित दस्तावेजों पर लाभ लेने की स्थिति में वसूली की कार्रवाई की जाएगी। अप्रैल से सितंबर तक इस योजना के तहत जिले में 200 पात्र श्रमिकों को पूर्व निर्धारित धनराशि प्रदान की जा चुकी है।