बाराबंकी में बेटी से दुष्कर्म करने वाले सौतेले पिता को उम्रकैद, दो साल बाद कोर्ट का फैसला
बाराबंकी में अपर सत्र न्यायालय ने अपनी बेटी से दुष्कर्म के मामले में पिता को आजीवन कारावास और 52 हजार ...और पढ़ें

प्रतीकात्मक तस्वीर।
HighLights
पिता को बेटी से दुष्कर्म मामले में आजीवन कारावास की सजा।
अपर सत्र न्यायालय ने 52 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
पीड़िता ने सौतेले पिता पर लगातार छेड़छाड़ का आरोप लगाया था।
जागरण संवाददाता, बाराबंकी। अपर सत्र न्यायालय के विशेष न्यायाधीश प्रण विजय सिंह ने बेटी से दुष्कर्म करने के मामले में पिता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 52 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।
विशेष लोक अभियोजक योगेंद्र सिंह ने बताया कि कोतवाली नगर के आवास विकास कालोनी के एक मोहल्ले में रहने वाली महिला ने पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर बताया था कि वह पति व बच्चों के साथ किराए के मकान में रह रही थी।
आरोप है कि 24 अगस्त 2024 को दोपहर में महिला गैस भरवा कर बाजार से लौटी तो देखा उसकी 14 साल की नाबालिग बेटी रो रही थी। पूछने पर उसने बताया कि पापा ने उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया है। पति से पूछा तो उसने बांके से काट डालने की धमकी दी।
कोतवाली गई थी, लेकिन एफआइआर नहीं लिखी गई। इस दौरान कई बार मारपीट और जान से मारने की धमकी दी। मजबूर होकर महिला ने 21 अक्टूबर 2024 को पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई। तब जाकर कोतवाली पुलिस ने मामला दर्ज किया।
पीड़िता ने कोर्ट में बताया था कि उसके पिता सौतेले हैं, जब वह 10 वर्ष की थी तब से लगातार छेड़छाड़ करते आ रहे हैं। इसलिए मम्मी उनसे संबंध खत्म करने के बाद दूसरी जगह किराए पर रहने लगीं। कोर्ट में पीड़िता सहित अन्य गवाहों के बयान तथा पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य तथा दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस सुनने के बाद जज ने पीड़िता के पिता को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।
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