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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Apr 01, 2024 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

बरेली 2010 दंगा प्रकरण: कोर्ट में हाजिर न होने पर मौलाना तौकीर फरार घोषित, गिरफ्तारी पर DM को दी कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी

Published: Mon, 01 Apr 2024 06:43 PM (IST)

आरोपित के विरुद्ध जारी था गैर जमानती वारंट हाईकोर्ट ने दिए थे सरेंडर के आदेश। वर्ष 2010 के बरेली दंगों ...और पढ़ें

Maulana Tauqeer Raza; कोर्ट में हाजिर न होने पर मौलाना तौकीर फरार घोषित
Maulana Tauqeer Raza; कोर्ट में हाजिर न होने पर मौलाना तौकीर फरार घोषित

जागरण संवाददाता, बरेली। हाजिर ना होने पर 2010 दंगे के आरोपित आइएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खां को कोर्ट ने फरार घोषित किया है। सेशन जज विनोद कुमार दूबे ने सोमवार को तय तारीख पर सुनवाई करते हुए मौलाना को फरार घोषित किया।

सेशन जज ने गिरफ्तारी वारंट के साथ मौलाना के विरुद्ध 82 सीआरपीसी की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। सेशन कोर्ट ने एसएसपी घुले सुशील चंद्रभान को 82 सीआरपीसी के आदेश का अनुपालन स्वयं करने को कहा है। आरोपित की गिरफ्तारी की दशा में कानून-व्यवस्था की जिम्मेदारी व्यक्तिगत रूप से जिलाधिकारी रविंद्र कुमार को दी है। मामले की अगली सुनवाई आठ अप्रैल को होगी।

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मास्टर माइंड माना था

पांच मार्च को सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्याायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम रवि कुमार दिवाकर ने मौलाना तौकीर रजा खां को 2010 दंगे का मास्टर माइंड माना था। समन जारी कर 11 मार्च को कोर्ट में तलब किया था। तय तारीख पर कोर्ट में पेश ना होने पर कोर्ट ने उनके विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी किया। आरोपित की गिरफ्तारी की जिम्मेदारी सीधे तौर पर एसएसपी घुले सुशील चंद्रभान को सौंपी थी। ट्रायल कोर्ट के आदेश के विरुद्ध मौलाना हाई कोर्ट पहुंचे।

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इधर, एक आरोपित ने न्यायाधीश रवि कुमार दिवाकर की कोर्ट से दूसरे कोर्ट में मामले की सुनवाई की अर्जी डाली। सेशन जज ने अर्जी पर मामले में खुद सुनवाई करने का फैसला किया। इस बीच हाई कोर्ट ने मौलाना को 27 मार्च तक ट्रायल कोर्ट में सरेंडर के आदेश दिये थे। सुनवाई के लिए एक अप्रैल की तारीख पहले से तय थी। लिहाजा, सोमवार को सुनवाई करते हुए सेशन जज ने मौलाना को फरार घोषित किया है।

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