बस्ती में बिजली के टूटे तार की चपेट में आने से हुई थी युवक की मौत, पीड़ित परिवार को मिला 5 लाख रुपये मुआवजा
बस्ती में बिजली के टूटे तार से युवक अंगद की मौत के बाद मानवाधिकार आयोग के नोटिस पर 5 लाख रुपये का मुआवजा स्वीकृत किया गया। विद्युत विभाग ने बताया कि प ...और पढ़ें

बिजली के टूटे तार की चपेट में आने से हुई थी युवक की मौत।
HighLights
बस्ती में बिजली के टूटे तार से युवक की मौत हुई।
मानवाधिकार आयोग के नोटिस पर 5 लाख मुआवजा मिला।
पुरानी लाइन बदलने के विरोध के कारण हुई थी घटना।
जागरण संवाददाता, बस्ती। उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग के नोटिस के बाद अधिशासी अभियंता, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, बस्ती ने जिलाधिकारी को अपना रिपोर्ट भेजकर रिपोर्ट में बताया कि 20 जून 2025 को बस्ती जिले के लालगंज थाना क्षेत्र के पाकरडांड गांव में एलटी लाइन का तार टूटकर गिर गया था। इसकी चपेट में आने से करीब 31 वर्षीय अंगद पुत्र रामचंद्र की करंट लगने से मौत हो गई।
रिपोर्ट के अनुसार, घटना के समय बिजली आपूर्ति बाधित हो गई थी। सूचना मिलते ही विद्युत विभाग की टीम मौके पर पहुंची, टूटे हुए तार को हटाकर फॉल्ट ठीक किया और आपूर्ति बहाल की।
जांच में यह भी सामने आया कि क्षेत्र की पुरानी एलटी ओवरहेड लाइन को एबीसी (AB Cable) में बदलने का प्रस्ताव पहले से था, लेकिन स्थानीय विरोध के कारण कार्य पूरा नहीं हो सका था।
विद्युत सुरक्षा निदेशालय की जांच के बाद मृतक की पत्नी श्रीमती पूनम को नियमानुसार 5 लाख रुपये की क्षतिपूर्ति स्वीकृत की गई। यह राशि 22 सितंबर 2025 को उनके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पाकरडांड शाखा के खाते में हस्तांतरित कर दी गई। यह रिपोर्ट उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग के नोटिस के अनुपालन में 1 जुलाई 2026 को जिलाधिकारी, बस्ती को प्रेषित की गई।