बस्ती में टोरेंट गैस पर लगा एक लाख का जुर्माना, उपभोक्ता को मिलेगा PNG कनेक्शन
बस्ती उपभोक्ता आयोग ने टोरेंट गैस लिमिटेड को घरेलू पीएनजी कनेक्शन देने में देरी पर एक लाख रुपये का जुर्माना ...और पढ़ें

45 दिन के भीतर पीएनजी कनेक्शन देने का आदेश। सांकेतिक
HighLights
टोरेंट गैस पर उपभोक्ता आयोग ने एक लाख का जुर्माना लगाया।
घरेलू पीएनजी कनेक्शन में देरी पर कंपनी को दोषी ठहराया गया।
45 दिन में कनेक्शन और क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया गया।
विधि संवाददाता, बस्ती। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष न्यायाधीश अमरजीत वर्मा सदस्य अजय प्रकाश सिँह ने घरेलू पाइप्ड नेचुरल गैस (पीएनजी) कनेक्शन देने में देरी और उपभोक्ता को हुई परेशानी के मामले में टोरेंट गैस लिमिटेड के विरुद्ध फैसला सुनाया है।
आयोग ने कंपनी को उपभोक्ता को 45 दिन के भीतर घरेलू गैस कनेक्शन उपलब्ध कराने तथा मानसिक, शारीरिक और आर्थिक पीड़ा के लिए एक लाख रुपये क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया है। इसके अतिरिक्त 10 हजार रुपये अधिवक्ता शुल्क और पांच हजार रुपये वाद व्यय के रूप में भुगतान करने का निर्देश दिया गया है। निर्धारित अवधि में आदेश का पालन नहीं करने पर देय धनराशि पर 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी देना होगा।
स्थानीय जनपद के मोहल्ला बभनगावा निवासी अरुण कुमार श्रीवास्तव ने विजय कुमार त्रिपाठी एडवोकेट के माध्यम से आयोग में शिकायत दर्ज कराई थी कि घरेलू पीएनजी कनेक्शन के लिए आवेदन करने और 590 रुपये जमा करने के बावजूद कंपनी ने कनेक्शन उपलब्ध नहीं कराया।
शिकायत के अनुसार, उन्होंने 31 जनवरी 2024 को उपभोक्ता आईडी 1000245405 के माध्यम से पंजीकरण कराया था। इसके बाद भी कनेक्शन नहीं मिलने पर उन्होंने कंपनी से संपर्क किया और कानूनी नोटिस भेजा, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ।
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मामले की सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलें और प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। आयोग ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर शिकायत को स्वीकार करते हुए माना कि उपभोक्ता को गैस कनेक्शन उपलब्ध कराने में कंपनी की ओर से सेवा में कमी है।
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